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Hero के मामले में नहीं हो पाया सेटलमेंट, अब जनवरी में होगी सुनवाई

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp), इसके चेयरमैन और एमडी (CMD) पवन कांत मुंजाल और कंपनी के अन्य अधिकारियों से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बातें 6 दिसंबर को कही। हाईकोर्ट अब इस मामले में अगले साल 24 जनवरी को सुनवाई करेगा। इस बीच आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक जारी रहेगी

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Dec 07, 2023 पर 8:59 AM
Hero के मामले में नहीं हो पाया सेटलमेंट, अब जनवरी में होगी सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हीरो मोटोकॉर्प के वकीलों ने बताया कि वे ब्रेन्स लॉजिस्टिक्स और इसके प्रमोटर रूप दर्शन पांडेय के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। ऐसे में अब इस केस अदालती बहस होगी।

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp), इसके चेयरमैन और एमडी (CMD) पवन कांत मुंजाल और कंपनी के अन्य अधिकारियों से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बातें 6 दिसंबर को कही। हाईकोर्ट अब इस मामले में अगले साल 24 जनवरी को सुनवाई करेगा। इस बीच आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील संदीप सेठी और मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि वे ब्रेन्स लॉजिस्टिक्स और इसके प्रमोटर रूप दर्शन पांडेय के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। ऐसे में अब इस केस अदालती बहस होगी।

ब्रेन लॉजिस्टिक्स के वकीलों ने अंतरिम स्टे हटाने का किया था अनुरोध

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट अगले साल 24 जनवरी को सुनवाई करेगा और इस दौरान किसी भी कार्यवाही पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। ब्रेन लॉजिस्टिक्स ने कोर्ट से आग्रह किया था कि इस अंतरिम रोक को हटा लिया जाए और जांच जारी रहने को मंजूरी देने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि रोक हटाने के लिए विस्तृत दलीलों की आवश्यकता होगी और समय की कमी के चलते अभी मामले को स्थगित कर दिया गया। बता दें कि यह मामला ED और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की जांच शाखा, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की तरफ से हो रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित नहीं है।

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