हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp), इसके चेयरमैन और एमडी (CMD) पवन कांत मुंजाल और कंपनी के अन्य अधिकारियों से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बातें 6 दिसंबर को कही। हाईकोर्ट अब इस मामले में अगले साल 24 जनवरी को सुनवाई करेगा। इस बीच आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील संदीप सेठी और मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि वे ब्रेन्स लॉजिस्टिक्स और इसके प्रमोटर रूप दर्शन पांडेय के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। ऐसे में अब इस केस अदालती बहस होगी।
