पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को पेमेंट एग्रीगेटर (PA) लाइसेंस के अपने आवेदन को फिर से जमा करने के लिए और समय मिल गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने PPSL के लिए इसे जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने का निर्णय लिया है। PPSL की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) ने आज 26 मार्च को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी है। बता दें कि पेमेंट एग्रीगेटर एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो सभी प्रकार के पेमेंट्स के विकल्प को एक ही जगह पर उपलब्ध कराता है।
इसके अलावा, एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक ने PPSL को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में अपना ऑपरेशन जारी रखने की अनुमति भी दी है। वन97 कम्युनिकेशंस ने फाइलिंग में कहा, "RBI के मुताबिक भारत सरकार से अप्रुवल प्राप्त होने पर PPSL के पास पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने के लिए 15 दिन का समय होगा। हालांकि, अगर भारत सरकार द्वारा कोई प्रतिकूल निर्णय लिया जाता है, तो उसे तुरंत आरबीआई को सूचित किया जाएगा।"
PPSL के बिजनेस और रेवेन्यू पर नहीं होगा असर : पेटीएम
इस प्रक्रिया के दौरान PPSL किसी नए मर्चेंट को शामिल किए बिना मौजूदा पार्टनर्स के लिए अपने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेशन बिजनेस को बिना किसी ऑनबोर्डिंग के जारी रख सकता है। कंपनी ने दावा किया है कि आरबीआई के इस फैसले का PPSL के बिजनेस और रेवेन्यू पर कोई सीधा प्रभाव नहीं होगा।
कंपनी ने आगे कहा कि RBI का यह अपडेट केवल नए ऑनलाइन मर्चेंट्स के ऑनबोर्डिंग के लिए लागू है और हम अपने मौजूदा ऑनलाइन मर्चेंट्स को पेमेंट सर्विसेज प्रदान करना जारी रख सकते हैं। इसके अलावा, ऑफलाइन बिजनेस के लिए वन97 कम्युनिकेशंस नए मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करना जारी रख सकता है और उन्हें ऑल-इन-वन QR, साउंडबॉक्स, कार्ड मशीन आदि सहित पेमेंट सर्विसेज ऑफर कर सकता है।
लाइसेंस लेना जरूरी क्यों?
पेमेंट एग्रीगेटर का काम ग्राहकों से सभी पेमेंट विकल्पों से पेमेंट हासिल करना है और फिर उसे एक निश्चित समय के भीतर दुकानदारों या ई कॉमर्स साइट्स को ट्रांसफर करना है। मार्च 2020 में आरबीआई ने जा गाइडलाइन जारी किए थे उसके मुताबिक सभी पेमेंट एग्रीगेटर को केंद्रीय बैंक से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। अभी तक 185 से अधिक फिनटेक कंपनियां और स्टार्टअप ने इसके लिए आवेदन किया है।