Get App

फार्मा कंपनियों को मिल सकती है GST में राहत, जीएसटी काउंसिल लेगी फैसला

अभी जीएसटी के नियमों के तहत फ्री में दिए जाने वाले आइटम्स पर ITC की इजाजत नहीं है। हालांकि, इस मामले में कुछ अपवाद है। दवा कंपनियां लंबे समय से फ्री सैंपल्स पर आईटीसी की मांग कर रही हैं। उनका मानना है कि अगर फ्री-सैपल्स पर उन्हें ITC की इजाजत मिल जाती है तो इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 09, 2025 पर 11:20 AM
फार्मा कंपनियों को मिल सकती है GST में राहत, जीएसटी काउंसिल लेगी फैसला
अभी जीएसटी के नियमों के तहत फ्री में दिए जाने वाले आइटम्स पर ITC की इजाजत नहीं है।

फार्मा कंपनियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जीएसटी काउंसिल फार्मा कंपनियों को जीएसटी में राहत दे सकती है। दरअसल, फार्मा कंपनियां डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को दवाओं के सैंपल्स देती हैं। यह फ्री होता है। इसका पूरा खर्च दवा कंपनियों को अपनी जेब से उठाना पड़ता है। दवा कंपनियों की मांग है कि उन्हें इस फ्री सैंपल्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का फायदा मिलना चाहिए। जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में इस मसले पर फैसला ले सकती है।

जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में फैसले की उम्मीद

सूत्रों ने बताया है कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इस मसले पर चर्चा हो सकती है। इसके बाद प्रमोशनल या फ्री-ड्रग सैंपल्स पर Input Tax Credit (ITC) के बारे में जीएसटी काउंसिल की तरफ से स्पष्टीकरण पेश किया जा सकता है। अभी जीएसटी के नियमों के तहत फ्री में दिए जाने वाले आइटम्स पर ITC की इजाजत नहीं है। हालांकि, इस मामले में कुछ अपवाद है। दवा कंपनियां लंबे समय से फ्री सैंपल्स पर आईटीसी की मांग कर रही हैं।

डॉक्टर्स को फ्री-सैंपल्स देने के पीछे बड़ा मकसद

सब समाचार

+ और भी पढ़ें