RBI ने लोन अकाउंट्स पर जुर्माना लगाने के नियमों में बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक ने 18 अगस्त को कहा कि बैंक अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए लोन अकाउंट्स पर जुर्माना नहीं लगा सकते। लोन के ग्राहकों के कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के उल्लंघन पर बैंक उन पर जुर्माना लगाते हैं। RBI ने यह भी कहा है कि बैंकों को नियमों के उल्लंन पर लगाई गई पेनाल्टी को 'पेनल चार्ज' की कैटेगरी में रखना चाहिए न कि इसे पेनल इंटरेस्ट मानना चाहिए। पेनल इंटरेस्ट बैंकों के लोन पर इंटरेस्ट से होने वाली कमाई में जुड़ जाता है।
