RBI ने 'कार्ड टोकनॉइजेशन' नियमों को लागू करने की समयसीमा 30 जून, 2022 तक बढ़ाई

RBI ने कार्ड के टोकनॉइनजेशन सिस्टम के लिए डेडलाइन 30 जून 2022 तक बढ़ा दी है

अपडेटेड Dec 23, 2021 पर 8:22 PM
Story continues below Advertisement
RBI ने कार्ड टोकनॉइजेशन की समयसीमा बढ़ाई

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कार्ड ट्रांजैक्शन से टोकनॉइनजेशन नियमों (Card Tokenisation Rules) को लागू करने की डेडलाइन 30 जून 2022 तक बढ़ा दी है। RBI ने गुरुवार 23 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी।

RBI ने अपने सर्कुलर में सभी पेमेंट ऑपरेटरों को निर्देश जारी करते हुए कहा, "CoF डेटा को स्टोर करने की समयसीमा को अगले 6 महीने, यानी 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद इन डेटा को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा।"

बता दें कि पेमेंट कंपनियां आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड की बहुत सी जानकारियां को अपने पास स्टोर करके रखती हैं, ताकि अगली बार आपको पेमेंट करते समय इन डेटा को दोबारा न डालना पड़े। इनमें आपका कार्ड नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट और उस पर छपा आपका नाम आदि शामिल रहता है। इसी को CoF डेटा कहते हैं।


नए साल में इन 3 ट्रेंड्स का रखेंगे ध्यान तो, भरेगी जेब होंगे मालामाल

कई बार यह देखा जाता था कि ये कंपनियां कस्टमर के कार्ड से जुड़ी इन संवेदनशील जानकारियों को बेच देती थीं। या कई बार इन्हें हैंकिंग कर चुरा लिया जाता था। इससे कस्टमर को कई बार फ्रॉड का शिकार होना पड़ता था। ऐसे भी मामले आते थें, जहां डेटा को चुराकर डुप्लिकेट कार्ड बना लिया जाता था और उससे कस्टमर के अकाउंट को खाली कर दिया जाता था।

RBI ने इस पर लगाम लगाने के लिए कॉर्ड टोकनॉइनजेशन का सिस्टम लाया है। इसके तहत अब किसी भी कार्ड की जानकारी को पेमेंट कंपनियों के पास स्टोर नहीं किया जाएगा। इसकी जगह अब एक वैकल्पिक कोड स्टोर किया जाएगा, जिसे "टोकन" कहा जाएगा। यह कोड हर कार्ड और जिस डिवाइस पर उस कार्ड का इस्तेमाल का होता है, उसके लिए अलग-अलग होगा। इस तरह से टोकनॉइनजेशन नियम के लागू होने के बाद कार्ड डिटेल्स से जुड़ी जानकारियां सुरक्षित पहले से अधिक सुरक्षित रहेंगी।

क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन

दरअसल कई पेमेंट कंपनियां और बैंक अभी इस नए नियम के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए थे। बैंकों ने कुछ दिनों पहले ही RBI से मिलकर नए नियम को लागू करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कि इसके लिए सिस्टम को तैयार करने में थोड़ा वक्त लगेगा। साथ ही बैंकों को यह भी चिंता था कि अगर आरबीआई इस डेडलाइन को बढ़ाने पर विचार नहीं करता है तो नए साल के दौरान सभी ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पर भारी अव्यवस्था देखने को मिले सकती है। इन सबको देखते हुए RBI ने डेडलाइन बढ़ाने का फैसला किया है।

MoneyControl News

MoneyControl News

First Published: Dec 23, 2021 8:01 PM

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।