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RBI के इस फैसले से बैंकों और लॉकर ग्राहकों को बड़ी राहत, यह काम पूरा करने के लिए अब मिल गया पूरा साल

बैंकों और लॉकर रखने वाले ग्राहकों को आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बहुत बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने बैंकों को मौजूदा सेफ डिपॉजिट लॉकर होल्डर्स के साथ एग्रीमेंट्स के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डेडलाइन बढ़ा दिया है। इस डेडलाइन को चरणबद्ध तरीके से 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया जाएगा। 50 फीसदी प्रोसेस पूरा करने के लिए डेडलाइन 30 जून 2023, 75 फीसदी के लिए 30 सितंबर 2023 डेडलाइन है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Jan 23, 2023 पर 7:07 PM
RBI के इस फैसले से बैंकों और लॉकर ग्राहकों को बड़ी राहत, यह काम पूरा करने के लिए अब मिल गया पूरा साल
1 जनवरी 2023 की तारीख में जो लॉकर्स एग्रीमेंट नहीं होने के चलते फ्रीज हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से एक्टिव करने का भी निर्देश आरबीआई ने जारी किया है।

बैंकों और लॉकर रखने वाले ग्राहकों को आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बहुत बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने बैंकों को मौजूदा सेफ डिपॉजिट लॉकर होल्डर्स के साथ एग्रीमेंट्स के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डेडलाइन बढ़ा दिया है। इस डेडलाइन को चरणबद्ध तरीके से 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया जाएगा।  50 फीसदी प्रोसेस पूरा करने के लिए डेडलाइन 30 जून 2023, 75 फीसदी के लिए 30 सितंबर 2023 डेडलाइन है। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि स्टाम्प पेपर्स इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कर एग्रीमेंट करने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। वहीं 1 जनवरी 2023 से जो लॉकर्स एग्रीमेंट नहीं होने के चलते फ्रीज हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से एक्टिव करने का भी निर्देश आरबीआई ने जारी किया है।

RBI ने क्यों बढ़ाई मियाद

पिछले साल आरबीआई ने 18 अगस्त 2021 की तारीख में एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें आरबीआई ने सेफ डिपॉजिट लॉकर/सेफ कस्टडी ऑर्टिकल फैसिलिटी से जुड़े नियमों में नए नियम जारी किए थे। इन नियमों के तहत बैंकों को 1 जनवरी 2023 से पहले तक मौजूदा लॉकर होल्डर्स के साथ एग्रीमेंट्स को रिवाइज कर लेना था। ये नियम पुराने ग्राहकों के लिए जनवरी 2023 से लागू होने थे और नए ग्राहकों के लिए तो जनवरी 2022 से ही प्रभावी हैं।

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