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RBI ने अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगाया ₹1.12 करोड़ का भारी जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) पर 1.12 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 25, 2022 पर 8:31 PM
RBI ने अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगाया ₹1.12 करोड़ का भारी जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर सोमवार को 1.10% की गिरावट के साथ 18.00 रुपये पर बंद हुए

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) पर 1.12 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना RBI की तरफ से तय किए गए नो-योर-कस्टमर (KYC) और अन्य निर्देशों के अनुपालन में चूक को लेकर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर यह जुर्माना रिस्क मैनेजमेंट से जुड़े दिशानिर्देशों, केवाईसी से जुड़े प्रावधानों और बैंकों के वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।

RBI ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 47 47 A (1) (c), धारा 46 (i) और धारा 51 (1) के तहत मिली शक्तियों के तहत यह जुर्माना लगाया है। RBI ने बताया कि उसने 31 मार्च, 2020 तक की बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर स्टैच्युटरी ऑडिट कराया था। ऑडिट में पाया गया है बैंक ने रिस्क मैनेजमेंट, नो योर मैनेजमेंट, इंडीविजुअल ग्राहकों को यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड (UCIC) आवंटित करने और CRILC में आरबीआई को डेटा सौंपने से जुड़े कुछ नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।

इसके अलावा बैंक की तरफ से सीमा शुल्क को सरकार के खाते में नहीं डालने को लेकर भी जांच की गई। RBI ने इस मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि आखिर उस पर इन नियमों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए। बैंक के जवाब देने और इस मामले में मौखिक सुनवाई के बाद आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया।

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