भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) पर 1.12 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना RBI की तरफ से तय किए गए नो-योर-कस्टमर (KYC) और अन्य निर्देशों के अनुपालन में चूक को लेकर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर यह जुर्माना रिस्क मैनेजमेंट से जुड़े दिशानिर्देशों, केवाईसी से जुड़े प्रावधानों और बैंकों के वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।
