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Penalty on Cooperative Bank : RBI ने दो कोऑपरटिव बैंकों पर लगाया जुर्माना, ये हैं आरोप

RBI imposes monetary penalty banks: जिन दो बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें गुजरात में बावला नागरिक सहकारी बैंक और कर्नाटक में रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रॉन शामिल हैं। रॉन तालुका बैंक पर 75000 रुपये और बावला नागरिक सहकारी बैंक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है

अपडेटेड Jun 03, 2024 पर 8:55 PM
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज 3 जून को दो कोऑपरटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज 3 जून को दो कोऑपरटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इन दोनों बैंकों पर नियमों का पालन नहीं करने के चलते यह कार्रवाई की गई है। ये बैंक हैं गुजरात में बावला नागरिक सहकारी बैंक और कर्नाटक में रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रॉन। RBI ने रॉन तालुका बैंक पर 75000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना फ्रॉड की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म’ और ‘नॉमिनल मेंबरशिप के संबंध में पॉलिसी और प्रैक्टिस’ पर RBI की कुछ गाइडलाइन का पालन नहीं करने का हवाला देते हुए लगाया गया है।

Ron Taluka bank के जुर्माने पर RBI ने क्या कहा?

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के मामले में आरबीआई द्वारा बैंक का वैधानिक निरीक्षण किया गया था। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने और उससे संबंधित कॉरेस्पोंडेंस के सुपरवाइजरी फाइंडिंग्स के आधार पर बैंक को नोटिस जारी किया गया।


आरबीआई ने कहा कि नोटिस पर बैंक के जवाब और पर्सनल सुनवाई के दौरान उसके द्वारा दिए गए ओरल सबमिशन पर विचार करने के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक के खिलाफ ये आरोप सही साबित हुए, जिसके लिए मॉनेटरी पेनल्टी लगाया जाना उचित है। आरबीआई ने कहा, "बैंक ने आरबीआई को धोखाधड़ी की जानकारी नहीं दी थी और कुल रेगुलर मेंबर्स की संख्या के अनुपात में नॉमिनल मेंबर्स की कुल संख्या के लिए तय सीमा को पार कर लिया था।"

Bavla Nagarik Sahakari Bank पर 3 लाख का जुर्माना

बावला नागरिक बैंक पर RBI ने जारी गाइडलाइन का पालन न करने के लिए 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 31 मार्च 2023 तक की वित्तीय स्थिति के मामले में RBI द्वारा बावला नागरिक बैंक का वैधानिक निरीक्षण किया गया था। RBI के निर्देशों का पालन न करने और उस संबंध में संबंधित कॉरेस्पोंडेंस के सुपरवाइजरी फाइंडिंग्स के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था।

Bavla Nagarik Sahakari Bank पर ये हैं आरोप

नोटिस पर बैंक के जवाब और पर्सनल सुनवाई के दौरान उसके द्वारा दिए गए ओरल सबमिशन पर विचार करने के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही साबित हुए, जिसके लिए मॉनेटरी पेनल्टी लगाया जाना उचित है।

आरबीआई ने कहा, "बैंक ने ऐसे लोन मंजूर/रिन्यू किए जिनमें बैंक के डायरेक्टर्स के रिश्तेदार दिलचस्पी रखते थे और ऐसे लोन भी मंजूर/रिन्यू किए जिनमें बैंक के डायरेक्टर्स के रिश्तेदार गारंटर के रूप में थे और तय समय के अनुसार केवाईसी का रिस्क-बेस्ड पीरियोडिक अपडेशन नहीं किया।"

MoneyControl News

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Tags: #RBI

First Published: Jun 03, 2024 8:55 PM

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