रिजर्व बैंक (RBI) ने 24 जनवरी 2025 को तीन सरकारी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन बैंकों पर नियमों का पालन नहीं करने के मामले में सख्त रुख अपनाया गया है। आरबीआई ने तीनों बैंकों को कड़ी फटकार लगाते हुए 3.31 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक (RBI) ने 24 जनवरी 2025 को तीन सरकारी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन बैंकों पर नियमों का पालन नहीं करने के मामले में सख्त रुख अपनाया गया है। आरबीआई ने तीनों बैंकों को कड़ी फटकार लगाते हुए 3.31 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया है।
किन बैंकों के खिलाफ हुई कार्रवाई
रिजर्व बैंक ने जम्मू-कश्मीर बैंक (J&K Bank) पर 3.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि केनरा बैंक (Canara Bank) पर 1.63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है।
रिजर्व बैंक ने केनरा बैंक के खिलाफ प्रायरिटी सेक्टर लोन और डिपॉजिट पर ब्याज दरों और फाइनेंशियल इनक्लूजन पर दिशानिर्देशों का पालन न करने के चलते यह कार्रवाई की है।
बैंक ऑफ इंडिया को तय समय सीमा के अंदर शिक्षा और जागरूकता फंड में रकम ट्रांसफर नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। कंपनी को 1 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा।
जम्मू एंड कश्मीर बैंक के खिलाफ केवाईसी नियमों का सही पालन करने पर जुर्माना लगाया है। जम्मू और कश्मीर बैंक पर 3.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
क्या ग्राहकों पर भी होगा असर?
इस तरह के फैसलों से ग्राहकों पर कोई असर नहीं होता है। अगर बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए या फिर उसके कारोबार पर रोक लगा दी जाए तब ग्राहकों पर असर होता है।
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