रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) इनोफिन सॉल्यूशंस (Innofin Solutions) पर 1.99 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI ने 23 अगस्त को बताया कि उसने यह जुर्माना पीयर-टू-पीयर (P2P) लेंडिंग से संबंधित रेगुलेशन का पालन न करने के चलते लगाया है। इनोफिन सॉल्यूशंस को लेनडेन क्लब (LenDen Club) के नाम से भी जाना जाता है। जांच के बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके जवाबों पर विचार करने के बाद RBI ने कहा कि उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना उचित है।
Innofin Solutions पर क्यों लगा जुर्माना?
केंद्रीय बैंक ने कहा कि 21 अगस्त को जारी किया गया जुर्माना जून 2023 में उसके द्वारा की गई जांच के बाद लगाया गया है। इस जांच में 'नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी - पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म डायरेक्शन 2017' और 'डिजिटल लेंडिंग पर गाइडलाइन' के उल्लंघन का पता चला था।
RBI के अनुसार लेनडेन क्लब ने मुख्य बॉरोअर डिटेल्स का खुलासा करने में विफल रहा, लेंडर की मंजूरी के बिना लोन डिसबर्स किया, को-लेंडिंग एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से लोन अमाउंट को रूट करके फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म का उल्लंघन किया, और थर्ड पार्टी के प्रोवाइडर के नोडल खाते के माध्यम से लोन री-पेमेंट की प्रक्रिया की अनुमति दी।