भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को अनिल अंबानी (Anil Ambani) की अगुवाई वाले रिलायंस ग्रुप की कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (Reliance Capital Limited) के एडमिनिस्ट्रेटर की सहायता के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति नियुक्त की है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को अनिल अंबानी (Anil Ambani) की अगुवाई वाले रिलायंस ग्रुप की कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (Reliance Capital Limited) के एडमिनिस्ट्रेटर की सहायता के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति नियुक्त की है।
समिति के सदस्यों में भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव नौटियाल (Sanjeev Nautiyal), एक्सिस बैंक के पूर्व DMD श्रीनिवासन वरदराजन (Srinivasan Varadarajan) और टाटा कैपिटल के पूर्व MD & CEO प्रवीण पी कडले शामिल हैं।
बता दें कि RBI ने सोमवार को रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल को भंग कर दिया। केंद्रीय बैंक जल्द ही कर्ज में डूबी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करेगा। भुगतान में चूक और कंपनी संचालन के स्तर पर गंभीर खामियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
रिजर्व बैंक ने एक बयान मे कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व एक्सीक्यूटिव डायरेक्टर नागेश्वर राव वाई को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्ति किया गया है। रिलायंस कैपिटल ने एक बयान में कहा कि कंपनी सभी पक्षों के हित में कर्ज के तेजी के समाधान को लेकर RBI द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर के साथ पूरा सहयोग करेगी।
यह तीसरी सबसे बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसके खिलाफ केंद्रीय बैंक दिवाला कार्यवाही शुरू करेगा। इससे पहले, रिजर्व बैंक ने श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) के खिलाफ इसी प्रकार की कार्यवाही शुरू की थी। डीएचएफएल के खिलाफ कार्यवाही पूरी हो चुकी है जबकि श्रेई का मामला अभी लंबित है।
रिलायंस कैपिटल ने सितंबर में सालाना आम बैठक में शेयरधारकों को सूचित किया था कि कंपनी के ऊपर एकीकृत रूप से 40,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 1,156 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ जबकि आय 6,001 करोड़ रुपये रही थी। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी को 9,287 करोड़ रुपये का घाटा हुआ जबकि कुल आय 19,308 करोड़ रुपये रही थी।
रिलायंस कैपिटल ने बयान में कहा कि कुछ कर्जदाताओं ने कानूनी कदम उठाए हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट समेत विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर 10 मामले लंबित हैं। इससे कंपनी के कर्ज के समाधान के प्रयास पर प्रतिकूल असर पड़ा है।
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