रिजर्व बैंक ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंस के P2P प्लेटफॉर्म के लिए नियमों को सख्त किया

बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक (RBI) ने P2P(पीयर टू पीयर) लेंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए नियमों में सख्ती की है। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी कुछ इकाइयों ने नियमों का उल्लंघन किया था, जिस वजह से यह सख्ती की गई है। बैंकिंग रेगुलेटर का कहना है कि प्लेटफॉर्म किसी भी तरह का क्रेडिट रिस्क नहीं लेंगे और न ही क्रेडिट गारंटी या क्रेडिट बढ़ोतरी की सुविधा उपलब्ध कराएंगे

अपडेटेड Aug 16, 2024 पर 8:35 PM
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रिजर्व बैंक P2P लेंडिंग समेत तमाम कंज्यूमर फाइनेंस सर्विसेज को लेकर अपनी निगरानी बढ़ा रहा है।

बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक (RBI) ने P2P(पीयर टू पीयर) लेंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए नियमों में सख्ती की है। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी कुछ इकाइयों ने नियमों का उल्लंघन किया था, जिस वजह से यह सख्ती की गई है। बैंकिंग रेगुलेटर का कहना है कि प्लेटफॉर्म किसी भी तरह का क्रेडिट रिस्क नहीं लेंगे और न ही क्रेडिट गारंटी या क्रेडिट बढ़ोतरी की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

रिजर्व बैंक ने इन प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी दिशा-निर्देशों में कहा, 'NBFC-P2P इकाइयां किसी भी तरह की क्रेडिट गारंटी या लोन बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराएंगी। NBFC-P2P अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाले किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का क्रेडिट रिस्क नहीं लेंगी।'

रिजर्व बैंक P2P लेंडिंग समेत तमाम कंज्यूमर फाइनेंस सर्विसेज को लेकर अपनी निगरानी बढ़ा रहा है, ताकि जोखिम को कम कर कंज्यूमर्स के हितों की सुरक्षा की जा सके। बैंकिंग रेगुलेटर का कहना है कि NBFC-P2P इकाइयां लोन आधारित इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को छोड़कर किसी भी अन्य प्रोडक्ट की क्रॉस सेलिंग नहीं करेंगी।


रिजर्व बैंक ने कहा है, 'NBFC-P2P को इन चीजों की जानकारी देनी होगी: मासिक आधार पर पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी देनी होगी। इस तरह के डिस्क्लोजर में लेंडर्स द्वारा मूलधन या ब्याज या दोनों पर होने वाले नुकसान को वहन करने की बात भी शामिल होगी।' रिजर्व बैंक ने यह भी निर्देश दिया है कि P2P प्लेटफॉर्म P2P लेंडिंग को इनवेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पर बढ़ावा नहीं देगा।

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