SAT ने Brickwork Ratings के खिलाफ SEBI के आदेश पर लगाई रोक

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया को बिजनेस बंद करने का आदेश दिया था

अपडेटेड Oct 14, 2022 पर 1:14 PM
ब्रिकवर्क और सेबी से जुड़े इस मामले पर अंतिम सुनवाई 15 नवंबर को होगी।

Securities Appellate Tribunal (SAT) ने Brickwork Ratings के खिलाफ SEBI के आदेश पर रोक लगा दी है। सेबी ने रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया को बिजनेस बंद करने का आदेश दिया था। मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी।

ब्रिकवर्क और सेबी से जुड़े इस मामले पर अंतिम सुनवाई 15 नवंबर को होगी। सेबी ने यह कहते हुए ब्रिकवर्क के बिजनेस पर रोक लगा दी थी कि वह अपनी ड्यूटी निभाने में सही स्किल, केयर और डिलिजेंस का इस्तेमाल करने में नाकाम रही। यह इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के खिलाफ इस तरह की पहली कार्रवाई थी।

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ब्रिकवर्क रेटिंग्स को 2008 में लाइसेंस मिला था। यह सेबी में रजिस्टर्ड 7 रेटिंग एजेंसियों में शामिल है। इसके अलावा Crisil, ICRA, Fitch, CARE, Informatics Ratings और Acuite Ragings सेबी में रजिस्टर्ड रेटिंग एजेंसियां हैं। कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिकवर्क रेटिंग्स के खिलाफ बिजनेस बंद करने के सेबी के आदेश से दूसरी रेटिंग एजेंसियों को फायदा हो सकता है।

SEBI ने 6 अक्टूबर को Brickwork Rating को छह महीने में कामकाज बंद करने का आदेश दिया था । कई बार जांच, शो-कॉज नोटिस और कोर्ट के हस्तक्षे के बाद मार्केट रेगुलेटर ने यह कदम उठाया।

सेबी ने अपने आदेश में कहा था कि ब्रिकवर्क रेटिंग के कामकाज में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। इनमें कंपनियों के पेमेंट में डिफॉल्ट की जानकारी देर से शामिल करने और स्टेकहोल्डर्स को जरूरी जानकारियां देने में चूक शामिल हैं।

रेटिंग कंपनियां कंपनियों की रेटिंग करती हैं। इसके लिए वे रेटिंग कंपनियों को पैसे देती हैं। ऐसा होता रहा है कि कंपनियां अपनी बेहतर रेटिंग के लिए एक से दूसरी रेटिंग कंपनियों के पास जाती हैं। इसके चलते रेटिंग एजेंसियों के बीच एक-दूसरे से आगे निकलने की प्रतिसपर्धा शुरू हो जाती है। यही वजह है कि रेटिंग में कंपनियों की सही स्थिति और उनकी बैलेंसशीट की सही तस्वीर सामने नहीं आ पाती हैं।

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