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Cafe Coffee Day चलाने वाली कंपनी पर ₹26 करोड़ का जुर्माना, सेबी ने ₹3,400 करोड़ की बकाया वसूली के दिए निर्देश

कैफे कॉफी डे (Cafe Coffee Day) नाम से लोकप्रिय कॉफी चेन चलाने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज (Coffee Day Enterprises) पर 26 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगा है। यह कार्रवाई मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने की है। कॉफी डे पर आरोप है कि उसने अपनी सब्सिडियरी कंपनियों के पैसे का इस्तेमाल प्रमोटर से जुड़ी एक कंपनी में किया है

Moneycontrol Newsअपडेटेड Jan 24, 2023 पर 10:00 PM
Cafe Coffee Day चलाने वाली कंपनी पर ₹26 करोड़ का जुर्माना, सेबी ने ₹3,400 करोड़ की बकाया वसूली के दिए निर्देश
CCD के प्रमोटर वीजी सिद्धार्थ ने कथित रूप से जुलाई 2019 में आत्महत्या कर ली थी

कैफे कॉफी डे (Cafe Coffee Day) नाम से लोकप्रिय कॉफी चेन चलाने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज (Coffee Day Enterprises) पर 26 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगा है। यह कार्रवाई मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने की है। कॉफी डे पर आरोप है कि उसने अपनी सब्सिडियरी कंपनियों के पैसे का इस्तेमाल प्रमोटर से जुड़ी एक कंपनी में किया है। SEBI ने 45 दिन के अंदर कंपनी को जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया है। यह मामला मैसूर एमल्गमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड (MACEL) को ट्रांसफर किए गए पैसों से हैं। MACEL, कैफे कॉफी डे के प्रमोटरों से जुड़ी कंपनी है।

SEBI ने अपनी जांच में पाया कि कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (CDEL) की 7 सहयोगी कंपनियों के करीब 3,535 करोड़ रुपये मामला मैसूर एमल्गमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड (MACEL) को ट्रांसफर किए गए हैं। इन 7 कंपपनियों में कॉफी डे ग्लोबल, टेंग्लिन रिटेल रिएलिटी डेवलपमेंट्स, टेंग्लिन डेवलपमेंट्स, गिरि विद्युत (इंडिया) लिमिटेड, कॉफी डे होटल्स एंड रिजार्ट, कॉफी डे ट्रेडिंग और कॉफी डे एकॉन शामिल हैं।

SEBI ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह मैसूर एमल्गमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड (MACEL) को दिए पैसों को ब्याज सहित वसूलने के लिए हर जरूरी कदम उठाए। साथ ही उससे कंपनी को बकाया राशि की वसूली से जुड़े जरूरी कदम उठाने के लिए NSE से सलाल लेकर एक इंडिपेंडेंट लॉ फर्म नियुक्त करने का निर्देश दिया है।

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