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स्टार्टअप्स को बड़ी राहत, अब इन 21 देशों से आए विदेशी निवेश पर नहीं लगेगा एंजेल टैक्स, CBDT ने जारी किया नोटिफिकेशन

वित्त मंत्रालय ने एंजेल टैक्स (Angel) में बड़ा बदलाव किया है। मंत्रालय ने गुरुवार 25 मई को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस सहित अब 21 देशों से भारतीय स्टार्टअप्स (Startups) में आने वाले निवेश पर एंजेल टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि इन लिस्ट में सिंगापुर, नीदरलैंड और मॉरीशस जैसे देशों के निवेश शामिल नहीं हैं

Moneycontrol Newsअपडेटेड May 25, 2023 पर 8:27 PM
स्टार्टअप्स को बड़ी राहत, अब इन 21 देशों से आए विदेशी निवेश पर नहीं लगेगा एंजेल टैक्स, CBDT ने जारी किया नोटिफिकेशन
सरकार ने इस साल बजट में स्टार्टअप्स में विदेशों से आने वाले निवेश पर Angel Tax लगाने का प्रावधान रखा था

वित्त मंत्रालय ने एंजेल टैक्स (Angel) में बड़ा बदलाव किया है। मंत्रालय ने गुरुवार 25 मई को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस सहित अब 21 देशों से भारतीय स्टार्टअप्स (Startups) में आने वाले निवेश पर एंजेल टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि इन लिस्ट में सिंगापुर, नीदरलैंड और मॉरीशस जैसे देशों के निवेश शामिल नहीं हैं। केंद्र सरकार ने इस साल बजट में गैर-सूचीबद्ध स्टार्टअप्स में विदेशों से आने वाले निवेश पर एजेंल टैक्स लगाने का प्रावधान रखा था। हालांकि इस टैक्स से उन स्टार्टअप्स को राहत दी गई थी, जिन्हें डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंट इंटरनल ट्रेड (DPIIT) मान्यता देता है।

इस प्रावधान के बाद स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री ने सरकार से संपर्क कर कुछ खास कैटेगरी के विदेशी निवेशकों के लिए छूट की मांग की थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने 24 मई को उन निवेशकों की श्रेणियों की लिस्ट जारी की, जो एंजेल टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, 21 देशों के कुछ कैटेगरी के निवासियों के निवेश करने पर एंजेल टैक्स नहीं लगेगा। इनमें सेबी (SEBI) के पास कैटेगरी-I FPI के तहत रजिस्टर्ड एंटिटी, एंडाउमेंट फंड्स, पेंशन फंड्स और पूल्ड इनवेस्टमेंट व्हीकल्स शामिल हैं। इन देशों में अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्पेन आदि शामिल हैं।

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