सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिटेक के पूर्व प्रमटरों संजय चंद्रा, अजय चंद्रा और अन्य के खिलाफ दाखिल किए जाने वाले आरोप पत्र में अदालत द्वारा नियुक्त फॉरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट का इस्तेमाल करने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अनुमति दे दी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने ईडी को ग्रांट थॉर्नटन की रिपोर्ट पर भरोसा करने की तब अनुमति दी जब जांच एजेंसी ने कहा कि यह चंद्रा बंधुओं के खिलाफ मामले को और मजबूत करेगी।
