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Unitech Ex-promoters Case: सुप्रीम कोर्ट ने ED को दी यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ फॉरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट इस्तेमाल करने की अनुमति

शीर्ष अदालत ने मुंबई की जेलों में बंद यूनिटेक के पूर्व प्रमटरों संजय और अजय चंद्रा को हर पखवाड़े में एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक करने की इजाजत दी और कहा कि उनके परिवार के सदस्य जेल नियमावली के अनुसार उनसे बात कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 10, 2022 पर 5:46 PM
Unitech Ex-promoters Case: सुप्रीम कोर्ट ने ED को दी यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ फॉरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट इस्तेमाल करने की अनुमति
ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने कहा कि एजेंसी अगले सप्ताह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दाखिल करेगी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिटेक के पूर्व प्रमटरों संजय चंद्रा, अजय चंद्रा और अन्य के खिलाफ दाखिल किए जाने वाले आरोप पत्र में अदालत द्वारा नियुक्त फॉरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट का इस्तेमाल करने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अनुमति दे दी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने ईडी को ग्रांट थॉर्नटन की रिपोर्ट पर भरोसा करने की तब अनुमति दी जब जांच एजेंसी ने कहा कि यह चंद्रा बंधुओं के खिलाफ मामले को और मजबूत करेगी।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने कहा कि एजेंसी अगले सप्ताह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दाखिल करेगी। पीठ ने कहा कि इस अदालत ने छह अक्टूबर 2021 को चंद्रा बंधुओं के साथ फॉरेंसिक ऑडिटर रिपोर्ट साझा करने से इनकार कर दिया था और चूंकि अब प्रवर्तन निदेशालय इस रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहता है, इसलिए एजेंसी अदालत से अनुमति और आदेश में संशोधन का अनुरोध कर रही है।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि वह अनुमति दे रही है। साथ ही स्पष्ट किया कि पहले का आदेश ईडी को फॉरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट पर भरोसा करने से नहीं रोकेगा। पीठ ने रियल इस्टेट कंपनी यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा को ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक हालिया मामले में जमानत के लिए यहां पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष पीएमएलए अदालत जाने की भी अनुमति दी।

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