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US Supreme Court Decision: कोर्ट ने टैरिफ रद्द किया, लेकिन नहीं बताया कि वसूले गए 133 अरब डॉलर का रिफंड कैसे मिलेगा

US Supreme Court Decision: निर्यातक कंपनियों ने रिफंड के लिए क्लेम फाइल करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन, इसका प्रोसेस क्या होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। ट्रेड से जुड़े मामलों की जानकारी रखने वाले वकीलों का कहना है कि रिफंड्स मिलने की संभावना है, लेकिन इससे जुड़ा सिस्टम चैलेंजिंग हो सकता है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Feb 21, 2026 पर 4:14 PM
US Supreme Court Decision: कोर्ट ने टैरिफ रद्द किया, लेकिन नहीं बताया कि वसूले गए 133 अरब डॉलर का रिफंड कैसे मिलेगा
मशहूर अंग्रेजी अखबार Wall Street Journal के मुताबिक, रेसिप्रोकल टैरिफ से अमेरिका ने करीब 133 अरब डॉलर का रेवेन्यू कमाया है।

US Supreme Court Decision: अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को रद्द कर दिया। इससे ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। लेकिन, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल है कि उस 133 अरब डॉलर के टैरिफ का क्या होगा, जो अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ के रूप में दूसरे देशों के निर्यातकों से वसूला है?

टैरिफ के रिफंड को लेकर तस्वीर साफ नहीं

निर्यातक कंपनियों ने रिफंड के लिए क्लेम फाइल करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन, इसका प्रोसेस क्या होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। ट्रेड से जुड़े मामलों की जानकारी रखने वाले वकीलों का कहना है कि रिफंड्स मिलने की संभावना है, लेकिन इससे जुड़ा सिस्टम चैलेंजिंग हो सकता है। भारत उन देशों में से एक था, जिन पर ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया था। हालांकि, फरवरी की शुरुआत में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने का ऐलान किया था।

कोर्ट्स में रिफंड के क्लेम की बाढ़ आ सकती है

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