गेहूं को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दरअसल सरकार ने ट्रेडर्स के लिए गेहूं पर स्टॉक लिमिट घटा दी है। पहले स्टॉक लिमिट 2000 मैट्रिक टन थी जो अब घटाकर 1000 मैट्रिक टन कर दी गई है। वहीं रिटेलरर्स और बड़ी रिटेल कंपनियों के लिए ये लिमिट घटाकर 5 मीट्रिक टन कर दी गई है। रिटेलर के लिए लिमिट 10 MT से घटकर 5 MT की गई है। बड़ी रिटेल कंपनियां भी सिर्फ 5 MT स्टॉक रख सकेंगी। ये स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। प्रोसेस करने वालों के लिए नई सीमा मासिक स्थापित क्षमता के 60 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी कर दी गई है कुल लिमिट अप्रैल तक के बचे माह के आधार पर तय होगी।