अब अगले महीने से सोने के गहने और इससे बनी चीजों की खरीद-बिक्री में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने बिना छह अंकों वाले हॉलमार्क के गोल्ड ज्वैलरी (Gold Jewellery) और गोल्ड आर्टफैक्ट्स (Artfacts) की बिक्री नहीं हो पाएगी। इसका मतलब हुआ कि अब चार अंकों वाली हॉलमार्क का सिस्टम अगले महीने से बंद हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि यह फैसला माइक्रो सेल यूनिट्स में क्वालिटी कल्चर सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। यह फैसला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अध्यक्षता में 3 मार्च 2023 को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बैठक में लिया गया।
हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) 6 अंकों का एक कोड होता है। इससे सोने के गहनों या बाकी सामानों की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। यह कोड नंबर और लेटर्स से बने होते हैं। इसे हॉलमार्किंग के समय सोने की हर चीज पर दिया जाता है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। इसके अलावा यह हर ज्वैलरी के लिए अलग-अलग होता है।
और क्या फैसला हुआ BIS की रिव्यू मीटिंग में
बीआईएस देश में टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा। इससे प्रोडक्ट टेस्टिंग और मार्केट सर्विलांस की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसके अलावा बीआईएस को प्रेशर कुकर, हेलमेट और अन्य उपभोक्ता चीजों के लिए बाजार की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। वहीं गुणवत्ता को लेकर आम लोगों को जागरुक करने के लिए बीआईएस बुकलेट भी जारी करेगी। इसमें आसान और स्थानीय भाषा में सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध होंगी। माइक्रो स्केल यूनिट्स में क्वालिटी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए बीआईएस सर्टिफिकेशन/मिनिमम मार्किंग फीस में 80 फीसदी की छूट भी दे रही है, वहीं नॉर्थ-ईस्ट में मौजूद यूनिट्स को 10 फीसदी का एक्स्ट्रा छूट है।