सरकार ने 1 अक्टूबर से शुरू 15 दिनों की अवधि के लिए डीजल और ATF (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन्स टैक्स घटा दिया है। पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर इस टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक सरकारी आदेश के मुताबिक, डीजल के एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की दर अब 16 रुपये प्रति लीटर है, जो पहले 20 रुपये प्रति लीटर थी। ATF के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी को 15 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी को 0.5 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार रखा गया है।
