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Windfall Gains Tax: सरकार ने डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर और घटाया विंडफॉल गेन्स टैक्स, पेट्रोल पर ड्यूटी जस की जस

Windfall Gains Tax: वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि ड्यूटी में ये बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होंगे। पिछले दो सप्ताह में तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर 15 दिनों पर विंडफॉल गेन्स टैक्स की रेट का रिव्यू किया जाता है

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड Oct 01, 2026 पर 8:45 AM
Windfall Gains Tax: सरकार ने डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर और घटाया विंडफॉल गेन्स टैक्स, पेट्रोल पर ड्यूटी जस की जस
इससे पहले सरकार ने 16 सितंबर से शुरू 15 दिनों की अवधि के लिए भी पेट्रोल, डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन्स टैक्स घटाया था।

सरकार ने 1 अक्टूबर से शुरू 15 दिनों की अवधि के लिए डीजल और ATF (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन्स टैक्स घटा दिया है। पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर इस टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक सरकारी आदेश के मुताबिक, डीजल के एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की दर अब 16 रुपये प्रति लीटर है, जो पहले 20 रुपये प्रति लीटर थी। ATF के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी को 15 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी को 0.5 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार रखा गया है।

वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि ड्यूटी में ये बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होंगे। यह भी कहा कि घरेलू खपत के लिए जारी पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा ड्यूटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इससे पहले सरकार ने 16 सितंबर से शुरू 15 दिनों की अवधि के लिए भी पेट्रोल, डीजल और ATF (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन्स टैक्स घटाया था। उस वक्त डीजल के एक्सपोर्ट पर SAED और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की दर 20 रुपये प्रति लीटर, ATF के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 15 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 0.5 रुपये प्रति लीटर की गई थी। 1 सितंबर को सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर विंडफॉल गेन्स टैक्स बढ़ाया था, जबकि ATF पर घटाया था।

क्या है विंडफॉल गेन्स टैक्स

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