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Windfall Gains Tax: सरकार ने पेट्रोल, डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन्स टैक्स घटाया

Windfall Gains Tax: वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि ड्यूटी में ये बदलाव 16 सितंबर से लागू होंगे। इससे पहले 1 सितंबर को सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर विंडफॉल गेन्स टैक्स बढ़ाया था, जबकि ATF पर घटाया था

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड Sep 17, 2026 पर 8:22 AM
Windfall Gains Tax: सरकार ने पेट्रोल, डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन्स टैक्स घटाया
पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी को 1.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 0.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

सरकार ने 16 सितंबर से शुरू 15 दिनों की अवधि के लिए पेट्रोल, डीजल और ATF (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन्स टैक्स घटा दिया है। एक सरकारी आदेश के मुताबिक, डीजल के एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की दर अब 20 रुपये प्रति लीटर है, जो पहले 25 रुपये प्रति लीटर थी। ATF के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी को 19 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 15 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी को 1.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 0.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि ड्यूटी में ये बदलाव 16 सितंबर से लागू होंगे। मंत्रालय ने यह भी कहा कि घरेलू खपत के लिए जारी पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा ड्यूटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इससे पहले 1 सितंबर को सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर विंडफॉल गेन्स टैक्स बढ़ाया था, जबकि ATF पर घटाया था। डीजल के एक्सपोर्ट पर SAED और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की दर 24 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 25 रुपये प्रति लीटर की गई थी। पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी को 1 सितंबर से शून्य से बढ़ाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर किया गया था। ATF के एक्सपोर्ट पर SAED को 19.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 19 रुपये प्रति लीटर किया गया था।

क्या है विंडफॉल गेन्स टैक्स

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