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Windfall Tax: सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, डीजल पर ड्यूटी और घटी

Windfall Tax: सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ड्यूटी में ये बदलाव 16 अक्टूबर से लागू होंगे। इससे पहले सरकार ने 1 अक्टूबर से शुरू 15 दिनों की अवधि के लिए डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स घटाया था

Curated By: Ritika Singhअपडेटेड Oct 16, 2026 पर 10:29 AM
Windfall Tax: सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, डीजल पर ड्यूटी और घटी
डीजल के निर्यात पर ड्यूटी 16 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 8.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।

सरकार ने 16 अक्टूबर से शुरू 15 दिनों की अवधि के लिए पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। वहीं डीजल के मामले में ड्यूटी में कटौती की है। गुरुवार देर रात जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, पेट्रोल के निर्यात पर ड्यूटी 0.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। डीजल के निर्यात पर ड्यूटी 16 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 8.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। विंडफॉल टैक्स को स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) के नाम से भी जाना जाता है।

सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ड्यूटी में ये बदलाव 16 अक्टूबर से लागू होंगे। यह भी कहा कि घरेलू खपत के लिए जारी पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा ड्यूटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले सरकार ने 1 अक्टूबर से शुरू 15 दिनों की अवधि के लिए डीजल और ATF (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स घटाया था।

उस वक्त डीजल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी की दर 20 रुपये से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर की गई थी। ATF के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी को 15 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10.5 रुपये प्रति लीटर किया गया था। पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर इस टैक्स में कोई बदलाव न करते हुए दर को 0.5 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार रखा गया था।

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