Windfall Gains Tax: सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर अप्रत्याशित लाभ कर यानि कि विंडफॉल गेन्स टैक्स घटा दिया है। 14 जून को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल गेन्स टैक्स को 5,200 रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 3,250 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है। नई दरें 15 जून 2024 से लागू होंगी। यह टैक्स विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के रूप में लगाया जाता है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या ATF के निर्यात पर SAED को शून्य पर बरकरार रखा गया है।