Windfall Gains Tax: क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल गेन्स टैक्स में एक बार फिर इजाफा, 16 मार्च से नई दर लागू

भारत ने सबसे पहले 1 जुलाई 2022 को विंडफॉल गेन्स टैक्स लागू किया था। इस टैक्स की समीक्षा हर 15 दिनों पर की जाती है। पिछले दो हफ्तों की तेल की औसत कीमतों के आधार पर यह समीक्षा की जाती है। इससे पहले सरकार ने 1 मार्च 2024 से क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल गेन्स टैक्स 3,300 रुपये से बढ़ाकर 4,600 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया था।

अपडेटेड Mar 15, 2024 पर 9:08 PM
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यह टैक्स विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाता है।

Windfall Gains Tax: सरकार ने एक बार फिर क्रूड पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित लाभ कर यानि कि विंडफॉल गेन्स टैक्स को बढ़ा दिया है। 15 मार्च को जारी निर्देश के तहत क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल गेन्स टैक्स को 4,600 रुपये से बढ़ाकर 4,900 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है। नई दरें 16 मार्च 2024 से प्रभावी होंगी। यह टैक्स विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के रूप में लगाया जाता है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या ATF के निर्यात पर SAED को शून्य पर बरकरार रखा गया है।

पिछले दो सप्ताह में तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर 15 दिनों पर विंडफॉल गेन्स टैक्स की रेट का रिव्यू किया जाता है। इससे पहले सरकार ने 1 मार्च 2024 से क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल गेन्स टैक्स 3,300 रुपये प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 4,600 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया था। वहीं डीजल पर विंडफॉल गेन्स टैक्स को 1.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया था। पेट्रोल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर भी यह टैक्स शून्य रहने का ऐलान किया गया था।

1 जुलाई 2022 से लागू है विंडफॉल गेन्स टैक्स


देश में विंडफॉल गेन्स टैक्स 1 जुलाई 2022 से लागू है। कच्चे तेल को जमीन और समुद्र से निकाल कर रिफाइन किया जाता और इसे पेट्रोल, डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) में कनवर्ट किया जाता है। अगर ऑयल कंपनियां 75 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा पर कच्चे तेल की बिक्री करती हैं, तो इससे हासिल होने वाले प्रॉफिट पर यह टैक्स लगता है। वहीं डीजल, एटीएफ और पेट्रोल के निर्यात के लिए यह लेवी तब लागू होती है, जब मार्जिन 20 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो जाता है।

पेट्रोल-डीजल 2 रुपये सस्ता

पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय ने 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपये प्रति लीटर की कटौती (Petrol-Diesel Rate Cut) का ऐलान किया। यह कटौती 15 मार्च को सुबह 6 बजे से पूरे देश में लागू हो गई। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बयान में कहा कि सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती करने का फैसला किया है।

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