Windfall Gains Tax: सरकार ने एक बार फिर क्रूड पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित लाभ कर यानि कि विंडफॉल गेन्स टैक्स को बढ़ा दिया है। 15 मार्च को जारी निर्देश के तहत क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल गेन्स टैक्स को 4,600 रुपये से बढ़ाकर 4,900 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है। नई दरें 16 मार्च 2024 से प्रभावी होंगी। यह टैक्स विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के रूप में लगाया जाता है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या ATF के निर्यात पर SAED को शून्य पर बरकरार रखा गया है।
