किर्लोस्कर विवाद: भाइयों के खिलाफ लड़ाई में SEBI पहुंचे संजय किर्लोस्कर

किर्लोस्कर ब्रदर्स ने शिकायत में कहा है कि अतुल किर्लोस्कर और राहुल किर्लोस्कर की कंपनियां उसकी विरासत पर गलत तरीके से दावा कर रही हैं

अपडेटेड Jul 28, 2021 पर 7:34 PM
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देश की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक किर्लोस्कर ब्रदर्स (KBL) के हेड संजय किर्लोस्कर ने अपने भाइयों के खिलाफ कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI के पास एक शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उनके भाई अतुल किर्लोस्कर और राहुल किर्लोस्कर की कुछ कंपनियां इनवेस्टर्स को गलत जानकारी दे रही हैं और उनकी कंपनी KBL की 130 वर्ष पुरानी विरासत पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।

SEBI को लिखे पत्र में कहा गया है कि किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स (KOEL), किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज (KIL), किर्लोस्कर न्यूमैटिक कंपनी लिमिटेड (KPCL) और किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज (KFIL) की ओर से BSE और NSE को दी गई जानकारियां शेयरहोल्डर्स और इनवेस्ट करने वाले लोगों के हितों के खिलाफ हैं। ये कंपनियां अतुल और राहुल किर्लोस्कर चलाते हैं।


यह शिकायत इन कंपनियों की ओर से जारी प्रेस रिलीज से जुड़ी है जिसमें उनके नए मिशन और विजन की जानकारी दी गई है।

पत्र में बताया गया है कि 130 वर्ष पुरानी विरासत किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड की है जिसे KOEL गलत तरीके से अपनी बता रही है। पत्र में चारों कंपनियों पर समान उल्लंघन करने का अलग से आरोप लगाया गया है।

इसमें कहा गया है कि इन कंपनियों का यह दावा गलत है कि देश में हुई औद्योगिक क्रांति में ये कंपनियां शामिल रही थी। यह उपलब्धि केवल KBL के पास है और कंपनी की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है।

इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज किर्लोस्कर ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का इस्तेमाल करने की पात्र नहीं है क्योंकि वह किर्लोस्कर प्रॉपराइटरी लिमिटेड (KPL) की शेयरहोल्डर नहीं है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की समान हिस्सेदारी है।


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KBL ने इन कंपनियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

किर्लोस्कर ब्रदर्स की शुरुआत 1888 में लक्ष्मणराव किर्लोस्कर ने की थी। यह 2.1 अरब डॉलर के किर्लोस्कर ग्रुप की प्रमुख कंपनी है। किर्लोस्कर ग्रुप वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिए इंडस्ट्रियल पंप की मैन्युफैक्चरिंग और ऑयल एंड गैस और पावर प्लांट्स जैसे कारोबार करता है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पर रोक लगा दी जिसमें विवाद को सुलझाने के लिए आब्रिट्रेशन में जाने का निर्देश दिया गया था।

संजय किर्लोस्कर ने सुप्रीम कोर्ट से आब्रिट्रेशन से जुड़े बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को खारिज करने का निवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने किर्लोस्कर भाइयों से इस विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने पर विचार करने को भी कहा है।

किर्लोस्कर ग्रुप का 2010 में बंटवारा हुआ था और इसके बाद से तीनों भाइयों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर विवाद चल रहा है।

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