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Cipla और Jubilant 24 घंटे में Remdesivir की आपूर्ति नहीं करते तो होगी कानूनी कार्रवाई

कर्नाटक सरकार ने Cipla और Jubilant पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति को लेकर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 12, 2021 पर 11:27 AM
Cipla और Jubilant 24 घंटे में Remdesivir की आपूर्ति नहीं करते तो होगी कानूनी कार्रवाई

कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को Cipla और Jubilant को चेतावनी दी है कि यदि वे 24 घंटों के अंदर Remdesivir की आपूर्ति करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

कर्नाटक सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार ने Jubilant Ltd को निर्देश दिया था कि वे 9 मई तक कर्नाटक सरकार को 32 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति करें लेकिन 8 मई तक कंपनी की ओर से केवल 17,601 इंजेक्शनों की आपूर्ति की गई है।

इसी तरह केंद्र ने Cipla Ltd को भी कर्नाटक को 9 मई तक 30 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन आपूर्ति करने का निर्देश दिया था लेकिन कंपनी ने 8 मई तक केवर 10840 इंजेक्शन की ही आपूर्ति की है।

राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा फार्मा कंपनियों को आवश्यक मात्रा में इंजेक्शन की आपूर्ति करने के निर्देश दिये गये हैं और कंपनियों द्वारा इसमें असफल होने पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत वाले मरीजों के उपचार पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसकी वजह से संक्रमित मरीजों को समय पर और प्रभावी उपचार उपलब्ध कराने के राज्य सरकार की क्षमता पर भी लगाम लग रही है।

सिप्ला और जुबिलेंट को निर्देश दिया गया है कि वे केंद्र द्वारा कर्नाटक को आवंटित किये गये रेमडेसिविर इंजेक्शन की मात्रा की दिन-प्रति-दिन आपूर्ति करें।  

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