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NCLAT का Zee और Sony के विलय पर रोक लगाने से इनकार, अगली सुनवाई 8 जनवरी को

Axis Finance और IDBI Bank ने इस विलय को एनसीएलएटी में चुनौती दी थी। इस मामले में ट्राइब्यूनल ने ZEEL से जवाब मांगा है। इससे पहले 31 अक्टूबर को हुई मामले की पिछली सुवनाई में एनसीएलएटी ने इस मामले को जस्टिस अशोक भूषण वाली बेंच को ट्रांसफर कर दिया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 15, 2023 पर 1:36 PM
NCLAT का Zee और Sony के विलय पर रोक लगाने से इनकार, अगली सुनवाई 8 जनवरी को
12 अक्टूबर को हुई सुनवाई में ZEEL के वकील मुकुल रोहतगी और अरुण कठपलिया ने इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करने की गुजारिश ट्राइब्यूनल से की थी।

नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) 15 दिसंबर को ZEEL और Sony के विलय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, उसने इस मामले में नोटिस जारी किया है। उसने कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। Axis Finance और IDBI Bank ने इस विलय को एनसीएलएटी में चुनौती दी थी। इस मामले में ट्राइब्यूनल ने ZEEL से जवाब मांगा है। इस खबर के बाद Zee के शेयरों में उछाल दिखा। 1:27 बजे कंपनी का शेयर 1.66 फीसदी चढ़कर 282.50 रुपये था।

अंतिम बार 31 अक्टूबर को हुई थी सुनवाई

इससे पहले 31 अक्टूबर को हुई मामले की पिछली सुनवाई में एनसीएलएटी ने इस मामले को जस्टिस अशोक भूषण वाली बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। 12 अक्टूबर को हुई सुनवाई में ZEEL के वकील मुकुल रोहतगी और अरुण कठपलिया ने इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करने की गुजारिश ट्राइब्यूनल से की थी। उनकी दलील थी कि एक्सिस फाइनेंस को इस मामले में याचिक दाखिल करने का अधिकार नहीं है।

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