New Labour Law: अगर आप कंपनी में ड्यूटी के समय से ज्यादा काम करते हैं तो अब आपके इस काम को ओवरटाइम की कैटेगरी में गिना जा सकता है। बहुत से लोग हैं जो कंपनियों में हमेशा ओवरटाइम करते हैं। लेकिन अब ओवरटाइम काम करने के नियमों में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। श्रम मंत्रालय (Ministry of Labor) अगले फाइनेंशियल ईयर में एक कानून लागू करने की तैयारी कर रहा है। इस कानून को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें 15 मिनट भी ओवरटाइम काम करने पर कंपनी को पैसे देने होंगे। यानी ड्यूटी ऑवर खत्म होने के बाद अगर आप अधिक काम करते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे।
नए नियम लागू होने के बाद देश के श्रम बाजार (labour market) में बेहतर नियमों का नया दौर शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार नए श्रम कानूनों (New Labour Laws) को लेकर पैदा हुई शंकाओं को भी दूर करने की कोशिश कर रही है।
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार नए श्रम कानून (New Labour Law) के तहत ओवरटाइम की मौजूदा समय सीमा को बदल सकती है। इसके साथ ही तय घंटों से 15 मिनट भी ज्यादा काम करने पर ओवरटाइम (overtime) माना जाएगा। इसके लिए कंपनियों को अपने कर्मचारियों को पेमेंट करना होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि काम के घंटे खत्म होने के बाद अगर कोई कर्मचारी 15 मिनट भी ज्यादा काम करता है, तो कंपनी को इसके लिए पेमेट देना होगा। बता दें कि मौजूदा समय में अगर कोई आधा घंटे अधिक काम करता है तो उसे ओवरटाइम माना जाता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक, श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने नए लेबर कानूनों (New Labour Laws) को लेकर सभी हितधारकों (stakeholders) से विचार-विमर्श कर लिया है और इस महीने के अंत तक सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
नए कानून (Labour Law) में कंपनियों को यह सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मचारियों को PF और ESI जैसी सुविधाएं मिलें। कोई भी कंपनी यह कहते हुए इनकार नहीं कर सकती है कि कॉन्ट्रैक्टर (contractor) या थर्ड पार्टी (third party) के जरिए आया है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट या थर्ड पार्टी के तहत काम करने वालों को पूरी सैलरी मिलेगी। इसे कंपनियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
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