प्रकाश इंडस्ट्रीज और जे कुमार इंफ्रा को बड़ी राहत मिली है। सिक्योरिटीज एपेलट ट्रिब्यूनल ने दोनों कंपनियों के खिलाफ सेबी के आदेश पर रोक लगा दी है। सेबी ने दोनों कंपनियों को शेल कंपनियों की लिस्ट में शामिल करते हुए, इनकी ट्रेडिंग पर रोक लगा दी थी। इसके पहले सेबी ने सैट में कहा कि उसके आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है। सेबी का कहना है कि उसका आदेश प्रशासनिक तरीके का आदेश है। ऐसे में कंपनियां उसके आदेश को सैट में चुनौती नहीं दे सकती हैं इसलिए उनकी याचिका विचार करने लायक नहीं है।
