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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वोडाफोन-आइडिया ने 23 सितंबर को बुलाई निवेशकों की बैठक

टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने हालिया घटनाक्रम को लेकर अपडेट उपलब्ध कराने के लिए 23 सितंबर को इनवेस्टर्स और एनालिस्ट्स के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल का ऐलान किया है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल आदि टेलीकॉम कंपनियों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद यह कॉन्फ्रेंस कॉल आयोजित की गई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 20, 2024 पर 10:58 PM
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वोडाफोन-आइडिया ने 23 सितंबर को बुलाई निवेशकों की बैठक
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वोडाफोन-आइडिया के शेयरों में पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली का दबाव देखने को मिला।

टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने हालिया घटनाक्रम को लेकर अपडेट उपलब्ध कराने के लिए 23 सितंबर को इनवेस्टर्स और एनालिस्ट्स के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल का ऐलान किया है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल आदि टेलीकॉम कंपनियों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद यह कॉन्फ्रेंस कॉल आयोजित की गई है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वोडाफोन-आइडिया के शेयरों में पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। पिछले दो दिनों में कंपनी के शेयरों में तकरीबन 20 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया ने बताया कि कंपनी के CEO और CFO 23 सितंबर को दोपहर 2.30 से 3 बजे तक कॉल में शामिल रहेंगे। वोडाफोन आइडिया का शेयर 1.35 पर्सेंट की गिरावट के साथ 10.52 रुपये पर बंद हुआ।

टेलीकॉम कंपनी ने 20 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया, ' वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 23 सितंबर 2024 को अपने सीनियर मैनेजमेंट के साथ दोपहर के 2.30 से 3 बजे तक कॉन्फ्रेंस कॉल आयोजित करेगा, जिसमें कंपनी से जुड़े हालिया घटनाक्रम के बारे में जानकारी मुहैया कराई जाएगी। इसमें कंपनी के CEO अक्षय मूंदड़ा और CFO जीवीएएस मूर्ति भी शामिल होंगे। साथ ही, सीनियर मैनेजमेंट टीम के अन्य लोग भी शामिल रहेंगे।'

टेलीकॉम कंपनियों वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन कंपनियों के एजीआर बकाये (AGR Dues) पर कोर्ट के पुराने आदेश की समीक्षा करने की मांग वाली क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है। वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने यह याचिका दायर की थी। इसमें टेलीकॉम डिपार्टमेंट के एजीआर बकाये से जुड़े कैलकुलेशन के तरीके पर सवाल खड़ा किया था।

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