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Zee Entertainment ने कहा EGM बुलाना अवैध, बोर्ड इसकी अनुमति नहीं दे सकता

कंपनी ने कोर्ट में कहा कि उसका बोर्ड EGM बुलाने के लिए अप्रूवल नहीं दे सकता क्योंकि यह गैर कानूनी होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 22, 2021 पर 6:25 PM
Zee Entertainment ने कहा  EGM बुलाना अवैध, बोर्ड इसकी अनुमति नहीं दे सकता

बॉम्बे हाई कोर्ट के Zee Entertainment को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) का ऑर्डर देने के एक दिन बाद कंपनी ने कहा कि बोर्ड इसकी अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि यह गैर कानूनी होगा। Zee की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट गोपाल सब्रमणियम ने कहा कि कंपनी मानती है कि EGM बुलाना गैर कानूनी है।

हाई कोर्ट ने कंपनी के शेयरहोल्डर्स इनवेस्को डिवेलपमेंट मार्केट फंड्स और OFI ग्लोबल चाइना फंड की ओर से किए गए निवेदन के अनुसार Zee Entertainment को EGM बुलाने को कहा था।

कोर्ट का यह भी कहना था कि EGM के निवेदन की कानूनी वैधता पर उसके फैसला करने तक EGM से जुड़े रिजॉल्यूशन को स्थगित रखना होगा।

EGM की अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज को करने की शर्त भी कोर्ट ने लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि रिजॉल्यूशन के लिए इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से स्वीकृति लेनी होगी।

इस पर  सुब्रमणियम ने कोर्ट को बताया था कि कंपनी शुक्रवार को EGM की तिथि की सूचना देगी।

हालांकि, कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान Zee ने एक बार फिर कहा कि कंपनी के सबसे बड़े शेयरहोल्डर्स इनवेस्को और OFI की EGM बुलाने की मांग गैर कानूनी है।

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