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RBI ने एनबीएफसी लाइसेंस सरेंडर करने का टाटा संस का अप्लिकेशन खारिज किया, जानिए क्या है इसका मतलब

RBI के टाटा संस का अप्लिकेशन खारिज कर देने का मतलब है कि टाटा संस को अब अपर-लेयर एनबीएफसी के लिए तय केंद्रीय बैंक के नियमों का पालन करना होगा। उसे खुद को स्टॉक एक्सचेंजों में भी लिस्ट कराना होगा। टाटा संस टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Sep 12, 2026 पर 7:12 PM
RBI ने एनबीएफसी लाइसेंस सरेंडर करने का टाटा संस का अप्लिकेशन खारिज किया, जानिए क्या है इसका मतलब
RBI ने टाटा संस को पहली बार सितंबर 2022 में अपर-लेयर एनबीएफसी की लिस्ट में शामिल किया था।

आरबीआई ने टाटा संस की एनबीएफसी लाइसेंस सरेंडर करने का अप्लिकेशन खारिज कर दिया है। टाटा संस ने स्वैच्छिक रूप से बतौर नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी) अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए अप्लेकिशन दिया था। सूत्रों ने सीएनबीसी-टीवी18 को यह जानकारी दी।

टाटा संस को अब खुद को लिस्ट कराना होगा

RBI के टाटा संस का अप्लिकेशन खारिज कर देने का मतलब है कि टाटा संस को अब अपर-लेयर एनबीएफसी के लिए तय केंद्रीय बैंक के नियमों का पालन करना होगा। उसे खुद को स्टॉक एक्सचेंजों में भी लिस्ट कराना होगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी। टाटा संस टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है।

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