Delhi: ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य डॉक्यूमेंट्स के रिन्युअल की डेडलाइन 30 नवंबर तक बढ़ी

दिल्ली सरकार ने 30 सितंबर को खत्म होने वाली ड्राइविंग लाइसेंस, RC जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की डेडलाइन बढ़ा दी है

अपडेटेड Sep 30, 2021 पर 11:28 AM
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दिल्ली सरकार ने वाहन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट और 30 सितंबर को खत्म होने वाले दूसरे डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 30 नवंबर तक बढ़ा दी है।

ऐसे में अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 30 सितंबर को खत्म हो रही है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने सभी मोटर वाहन (motor vehicle) और परमिट की वैलिडिटी 30 नवंबर तक बढ़ा दी है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport and Highways - MoRTH) ने सभी राज्यों को वाहनों से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाने के  आदेश दिए हैं। जिसके बाद दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने भी यह ऑर्डर जारी किया है।

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दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट (Transport Department) के नोटिफिकेशन के मुताबिक, कोरोना से हालात भले ही सामान्य हुए हो लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़े दफ्तरों में भीड़ इकट्ठी ना हो इसके लिए 2 महीने की अतिरिक्त मोहलत दी गई है। दिल्ली सरकार ने जारी किए आदेश में लिखा है कि ऐसी जानकारी मिली है कि लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू कराने के लिए दफ्तरों में पहुंच रहे हैं, जिससे भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है।

बता दें कि जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 के बाद खत्म हो गई है, वे इन डॉक्यूमेंट्स के रिन्युअल के लिए 30 नवंबर तक आ सकते हैं। पिछले साल फरवरी के बाद से लगातार यह डेडलाइन बढ़ती रही है। जो लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स के एक्सपायर होने की वजह से उसे रिन्यू कराने के लिए परेशान हैं, तो अब उनको राहत मिलेगी। इस महीने खत्म हो रहे लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस की वैलिडिटी अगले दो महीने और जारी रहेगी।


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First Published: Sep 30, 2021 9:53 AM

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