1 अक्टूबर के बाद अगर ATM में कैश नहीं रहा तो बैंक पर लगेगा जुर्माना

एक महीने में कुल 10 घंटे से ज्यादा लंबे समय तक ATM में कैश नहीं रहा तो लगेगी पेनाल्टी

अपडेटेड Aug 11, 2021 पर 12:08 PM
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ऐसा कई बार हुआ होगा कि कैश निकालने आप किसी बैंक के ATM में गए हों और खाली हाथ लौटना पड़ा हो। लेकिन 1 अक्टूबर 2021 से ऐसा नहीं होगा। RBI ने फैसला किया है कि अगर किसी बैंक के ATM में कैश नहीं रहता है तो वह उस बैंक पर पेनाल्टी लगाएगा। इस नियम के मुताबिक, एक महीने में कुल 10 घंटे से ज्यादा लंबे समय तक अगर ATM में कैश नहीं रहा तो जिस बैंक का ATM है उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी।

RBI ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है, "ATM में कैश ना रहने पर बैंक को पेनाल्टी देने की योजना बनाई जा रही है ताकि ATM में पर्याप्त कैश रहे।"

RBI के पास यह अधिकार है कि वह बैंकों को निर्देश दे सके। RBI ने कहा, "एक रिव्यू में पता चला है कि ATM में कैश ना होने की वजह से ATM का कामकाज प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है। लिहाजा यह फैसला लिया गया है कि बैंकों को अब इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके ATM में कैश रहे।"

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RBI ने ये भी कहा कि अगर कोई बैंक इस नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। यह नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगा।

RBI ने कहा कि अगर किसी बैंक के ATM में एक महीने में 10 घंटे से ज्यादा लंबे समय तक कैश नहीं रहता है तो हर ATM पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई व्हाइट लेबल ATM है तो उस बैंक पर पेनाल्टी लगेगी जिसका वो ATM है। व्हाइट लेबल ATM के मायने है कि उस ATM का संचालन बैंक नहीं बल्कि थर्ड पार्टी करता हो।

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