Punjab: Covid-19 से माता-पिता दोनों को खोने वाली लड़कियों को आशीर्वाद योजना की इनकम लिमिट में छूट

वर्तमान में इस योजना के लिए लड़की के परिवार की सालाना आय 32,790 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए

अपडेटेड Oct 02, 2021 पर 8:15 PM
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पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने आदेश दिया है कि Covid-19 महामारी के दौरान माता-पिता दोनों को खो चुकी आशीर्वाद योजना (Aashirwaad Scheme) की बालिका लाभार्थियों के लिए सालाना आय सीमा में या तो छूट दी जाए या माफ कर दी जाए। वर्तमान में इस योजना के लिए आय सीमा 32,790 रुपए तय की गई है।

पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय ने शनिवार को एक बयान में कहा, "मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए Covid-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता दोनों को खोने वाली आशीर्वाद योजना की बालिकाओं को सालाना आय सीमा माफ करने/छूट देने की मंजूरी दी है।"

आशीर्वाद योजना पंजाब सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से चलाई जाती है। इस योजना में मुस्लिम, अनुसूचित जाति, ईसाई और पिछड़े वर्ग/जाति समुदायों की लड़कियों के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों और किसी भी जाति की विधवाओं की बेटियों को शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति की विधवाएं और तलाकशुदा भी पुनर्विवाह के समय इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

योजना के लिए एलिजिबल होने के लिए, लड़की के परिवार की सालाना आय 32,790 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लड़कियों के माता-पिता या अभिभावक पंजाब में मूल निवासी होने चाहिए। आशीर्वाद योजना के तहत एक परिवार की केवल दो लड़कियों को वित्तीय सहायता मिल सकती है।

आवेदकों को योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए शादी की तारीख से पहले या शादी की तारीख के 30 दिन बाद अपना आवेदन जमा करना जरूरी है।

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