Advance Tax first installment: क्या आपकी भी एडवांस टैक्स देने की देनदारी है। अगर हां तो आपके लिए काम की खबर है। आज एडवांस टैक्स की पहली किश्त चुकाने का आखिरी दिन है। 15 जून 2022 तक एडवांस टैक्स की पहली किश्त जमा करनी होती है। टैक्स विभाग ने इसे लेकर ट्विटर पर भी जानकारी दी है। अगर आपने अब तक इसका पेमेंट नहीं किया है आपके पास कुछ घंटे का समय बचा है जिसमें एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। अगर आपने एडवांस टैक्स (Advance Tax) की किश्त जमा नहीं की तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है।
किसे चुकाना होता है Advance Tax
इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 208 के तहत एडवांस टैक्स की देनदारी सैलरी क्लास, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, फ्रीलांसर आदि पर बनती है। जब टीडीएस (TDS) यानी टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स या टीसीएस (TCS) यानी टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स के बाद, विदेश से हुई इनकम के बाद कुल टैक्स देनदारी 10 हजार रुपए से ज्यादा होती है, तो आपको एडवांस टैक्स जमा करना होता है। ये हर तिमाही की तय तारीख को देनी होती है।
Advance Tax : एडवांस टैक्स वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले उसी साल हुई इनकम पर जमा किया जाता है। टैक्सपेयर को अपनी टैक्स की देनदारी की गणना करके वित्त वर्ष के दौरान चार किश्तों में टैक्स देना होता है। टैक्सपेयर्स से आम तौर पर एक किश्त में टैक्स जमा करने की उम्मीद नहीं की जाती है।
टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को 15 फीसदी, 45 फीसदी, 75 फीसदी और 100 फीसदी की किश्तों में क्रमशः 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च से पहले किश्तों में अपना अनुमानित टैक्स जमा करना होता है।