अग्निवीरों को हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, डायरेक्ट भर्ती में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण, CM नायब सिंह सैनी का ऐलान

CM नायब सिंह सैनी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "हमारी सरकार राज्य सरकार की तरफ से भर्ती कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और SPO के पदों पर सीधी भर्ती में हरियाणा में अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) देगी। इसके अलावा अग्निवीरों को एज लिमिट में भी छूट दी जाएगी

अपडेटेड Jul 17, 2024 पर 6:20 PM
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अग्निवीरों को हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, डायरेक्ट भर्ती में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

अग्निवीर योजना को लेकर हरियाणा सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कहा कि अपनी सर्विस पूरी कर चुके अग्निवीरों को हरियाणा में डायरेक्ट भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू की थी। इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है।

CM सैनी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "हमारी सरकार राज्य सरकार की तरफ से भर्ती कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और SPO के पदों पर सीधी भर्ती में हरियाणा में अग्निवीरों को 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन (Horizontal Reservation) देगी।"


हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है?

लाभार्थियों की दूसरी कैटेगरी जैसे महिलाओं, दिग्गजों, ट्रांसजेंडर समुदाय और विकलांग व्यक्तियों को वर्टिकल कैटेगरी से हटकर बाकियों के मुकाबले बराबर का मौका देने के लिए ये आरक्षण दिया जाता है।

इसके अलावा अग्निवीरों (Agniveer) को एज लिमिट में भी छूट दी जाएगी। नायब सिंह सैनी ने कहा, "हम इन अग्निवीरों को ग्रुप B और C में सरकारी पदों के लिए तय अधिकतम आयु में 3 साल की छूट भी देंगे।"

हालांकि, अग्निवीरों के पहले बैच के लिए ये छूट पांच साल की होगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार अग्निवीरों को सिविल पदों पर सीधी भर्ती में ग्रुप C में 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप B में 1% क्षैतिज आरक्षण देगी।

राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए सब्सिडी का भी ऐलान किया। CM सैनी ने बताया, "अगर अग्निवीरों को किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट की ओर से 30,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा सैलरी दी जाती है, तो हमारी सरकार उस इंडस्ट्री यूनिट को प्रति वर्ष 60,000 रुपए की सब्सिडी भी देगी।"

CRPF, CISF और BSF में भी 10% आरक्षण

इससे पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), सीमा सुरक्षा बल (BSF) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के प्रमुखों ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुरूप उनकी फोर्स में जवानों के 10 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे।

CISF DG नीना सिंह, BSF में उनके समकक्ष नितिन अग्रवाल और CRPF DG अनीश दयाल सिंह ने ये बयान ऐसे समय में दिया है, जब थलसेना, नौसेना और वायु सेना में कर्मियों की शॉर्ट टर्मी भर्ती के लिए ‘अग्निपथ भर्ती योजना’ पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है।

सिंह ने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अनुरूप CISF भी पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया तैयार कर रहा है।"

CISF प्रमुख ने कहा कि भविष्य में कांस्टेबल पद पर सभी नियुक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत नौकरियां रिजर्व रहेंगी।

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