Air Pollution: दिल्ली-NCR में अब इन कामों पर रहेगी रोक, शुक्रवार से लागू होगा GRAP फेज-3

Delhi Air Quality Index: राजधानी में वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन भी “गंभीर” कैटेगरी में रही, जिसके कारण अधिकारियों को प्रदूषण-रोधी कड़े कदम उठाने पड़े। प्रतिबंध शुक्रवार से लागू होंगे। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQAM) की ओर से लिया गया

अपडेटेड Nov 14, 2024 पर 9:21 PM
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Air Pollution: दिल्ली-NCR में अब इन कामों पर रहेगी रोक, शुक्रवार से लागू होगा GRAP फेज-3

प्रदूषण के खतरनाक लेवल पर पहुंचने के बाद, सेंट्रल पॉल्यूशन मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने बृहस्पतिवार को दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पाबंदी भी शामिल है। राजधानी में वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन भी “गंभीर” कैटेगरी में रही, जिसके कारण अधिकारियों को प्रदूषण-रोधी कड़े कदम उठाने पड़े। प्रतिबंध शुक्रवार से लागू होंगे। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQAM) की ओर से लिया गया।

GRAP के तीसरे चरण के तहत, NCR राज्यों से सभी इंटरस्टेट बसों को इलेक्ट्रिक वाहनों, CNG वाहनों और BS-6 डीजल बसों को छोड़कर - दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाएगा, माइनिंग संबंधी गतिविधियों को निलंबित किया जाएगा, कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर विचार किया जाएगा और प्रमुख सड़कों पर रोजाना पानी का छिड़काव किया जाएगा।

GRAP के तीसरे चरण के तहत दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा।


इन कामों पर रहेगी रोक

- कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ की गतिविधियां

- स्टोन क्रेशर्स नहीं चलेंगे

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी माइनिंग और उससे जुड़ी गतिविधियां।

- दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बौद्ध नगर जिलों में BS III पेट्रोल और BS IV डीजल MLV (चार पहिया वाहन) नहीं चलेंगे।

- इस बीच, NCR राज्य सरकारें और दिल्ली सरकार पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं आयोजित करने पर निर्णय ले सकती हैं।

दिल्ली-NCR के लिए GRAP को एयर क्वालिटी के चार चरणों में विभाजित किया गया है - फेज-1 “खराब” एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के लिए जो 201 से 300 के बीच है, फेज-2 “बहुत खराब” AQI 301-400 के लिए, फेज-3 “गंभीर” AQI 401-450 के लिए और फेज-4 “बेहद गंभीर” AQI (450 से ज्यादा) के लिए।

MoneyControl News

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First Published: Nov 14, 2024 9:21 PM

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