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Atiq Ahmed: उमेश पाल किडनैपिंग मामले में अतीक अहमद को उम्रकैद, अशरफ सहित 7 बरी, 17 साल बाद मिला इंसाफ

प्रयागराज MP-MLA कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को दोषी करार दिया है। अतीक अहमद को 2006 में BSP विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में मंगलवार को प्रयागराज की एक अदालत में पेश किया गया। उमेश पाल की पिछले महीने सरेआम हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में भी अतीक आरोपी है

Curated By: Akhileshअपडेटेड Mar 28, 2023 पर 2:22 PM
Atiq Ahmed: उमेश पाल किडनैपिंग मामले में अतीक अहमद को उम्रकैद, अशरफ सहित 7 बरी, 17 साल बाद मिला इंसाफ
Atiq Ahmed News: उमेश पाल का 28 फरवरी 2006 को अपहरण हुआ था। इसका आरोप अतीक अहमद और उसके साथियों पर लगा था

Atiq Ahmed Verdict: उमेश पाल अपहरण (Umesh Pal kidnapping case) के मामले में 17 साल बाद प्रयागराज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। उमेश पाल किडनैपिंग मामले में माफिया से नेता बने अतीक अहमद सहित तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो उमेश पाल के परिवार को दी जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया था। जबकि अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।

17 साल बाद आया फैसला

प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने उमेश पाल किडनैपिंग मामले में माफिया से नेता बने अतीक अहमद (Atiq Ahmed)  समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशेष अदालत ने बाकी सभी सात आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अतीक के भाई अशरफ अहमद (Ashraf  Ahmed) सहित 10 में से सात आरोपियों को प्रयागराज कोर्ट ने बरी कर दिया है।

इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, लेकिन इनमें से 1 की मौत हो चुकी है। इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। जबकि उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया। गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद को 2006 में BSP विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में मंगलवार को प्रयागराज की अदालत में पेश किया गया।

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