Get App

Bengaluru Prison Radicalisation Case: बेंगलुरु में आतंकी साजिश के मामले में NIA अलर्ट, 7 राज्यों में मारा छापा

Bengaluru Prison Radicalisation Case: बेंगलुरु में आतंकी साजिश के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) सात राज्यों में तलाशी ले रही है। NIA की अब तक की जांच से पता चला है कि बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कैदियों को कट्टरपंथी बना रहा था

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 05, 2024 पर 10:31 AM
Bengaluru Prison Radicalisation Case: बेंगलुरु में आतंकी साजिश के मामले में NIA अलर्ट, 7 राज्यों में मारा छापा
Bengaluru Prison Radicalisation Case: बेंगलुरु विस्फोट की जांच के मामले में ये छापे काफी अहम माने जा रहे हैं।

Bengaluru Prison Radicalisation Case: बेंगलुरु में जेल में बंद कैदियों को कट्टरपंथी बनाने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency –NIA) ने आज (5 मार्च 2024) तड़के 7 राज्यों में एक साथ छापा मारा। NIA की ओर से 17 ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है। एजेंसी के एक प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है। आतंकी साजिश में शामिल संदिग्धों से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाकर आज बेंगलुरु, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में छापेमारी शुरू की गई है। यह ऑपरेशन बेंगलुरु लश्कर-ए-तैयबा (Bengaluru Lashkar-e-Taiba - LeT) जेल में कट्टरपंथ और 'फिदायीन' हमले की साजिश से यह मामला जुड़ा हुआ है।

जांच एजेंसियों को शक है कि इस मॉड्यूल के सहयोगी इन ठिकानों पर छिपे हो सकते हैं। एनआईए की अब तक की जांच से पता चला है कि बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी टी नजीर हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कैदियों को कट्टरपंथी बना रहा था। बेंगलुरु विस्फोट की जांच के मामले में ये छापे बेहद अहम है।

NIA ने 8 आरोपियों के खिलाफ दाखिल किए आरोप पत्र

इससे पहले 12 जनवरी को NIA ने मामले के संबंध में एक आजीवन कारावास की सजा पाने वाले और दो भगोड़ों समेत 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आरोपियों में केरल के कन्नूर जिले का टी नसीर भी शामिल है। जो मौजूदा समय में साल 2013 से बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जुनैद अहमद, जिसे जेडी के नाम से भी जाना जाता है। सलमान खान के विदेश भाग जाने का संदेह है। बाकी आरोपियों की पहचान सैयद सुहैल खान, मोहम्मद उमर, जाहिद तबरेज, सैयद मुदस्सिर पाशा और मोहम्मद फैसल रब्बानी के रूप में हुई है। सभी 8 आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जैसी कई धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें