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Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो केस के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 21 जनवरी तक करना होगा सरेंडर

Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को 8 जनवरी को रद्द कर दिया था और दोषियों को दो सप्ताह के अंदर जेल भेजने का निर्देश दिया था

Akhileshअपडेटेड Jan 19, 2024 पर 2:18 PM
Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो केस के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 21 जनवरी तक करना होगा सरेंडर
Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले अपराधियों को अब फिर से जेल जाना होगा

Bilkis Bano Gangrape Case: बिलकिस बानो केस के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दोषियों को सरेंडर करने के लिए और वक्त देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिलकिस बानो मामले में दोषियों द्वारा जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। दोषियों को 21 जनवरी तक सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने के लिए 11 दोषियों द्वारा बताए गए कारणों में कोई दम नहीं है। दोषियों के सरेंडर करने का समय 21 जनवरी को खत्म हो रहा है।

गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले के दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को याचिका दाखिल कर आत्मसमर्पण के लिए और वक्त दिए जाने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए 2002 के दंगों के दौरान बिलकीस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को 8 जनवरी को रद्द कर दिया था और दोषियों को दो सप्ताह के अंदर जेल भेजने का निर्देश दिया था।

दोषियों ने दिए थे ये तर्क

आत्मसमर्पण की समय सीमा बढ़ाने की मांग के कारणों में खराब स्वास्थ्य, आसन्न सर्जरी, बेटे की शादी और पकी फसल की कटाई शामिल है। जिन पांच दोषियों ने राहत मांगी थी, उनमें गोविंद नाई, प्रदीप मोरधिया, बिपिन चंद्र जोशी, रमेश चांदना और मितेश भट्ट शामिल हैं। नाई ने अपनी याचिका में कहा, "प्रतिवादी स्वयं एक बूढ़ा व्यक्ति है जो अस्थमा से पीड़ित है और उसका स्वास्थ्य वास्तव में खराब है। प्रतिवादी का हाल ही में ऑपरेशन किया गया था और उसे एंजियोग्राफी से गुजरना पड़ा था। यह भी अवगत कराया जाता है कि प्रतिवादी को बवासीर के इलाज के लिए अभी एक और ऑपरेशन कराना है।"

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