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दिल्ली से शराब लेकर UP जाने वालों को हो सकती है 5 साल की जेल, बार्डर पर पुलिस ने बढ़ाई चेकिंग

नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति दूसरे राज्य से सिर्फ एक बोतल शराब खरीदकर यूपी में जा सकता है और वो बोतल भी खुली होनी चाहिए, बंद बोतल शराब ले जाना दंडनीय अपराध है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 01, 2022 पर 5:11 PM
दिल्ली से शराब लेकर UP जाने वालों को हो सकती है 5 साल की जेल, बार्डर पर पुलिस ने बढ़ाई चेकिंग
दिल्ली से शराब लेकर नोएडा या उत्तर प्रदेश में जाने वाले लोगों को जेल हो सकती है

दिल्ली से शराब लेकर नोएडा या उत्तर प्रदेश में जाने वाले लोग सावधान हो जाएं। ऐसा करना उन्हें जेल में पहुंचा सकता है। नोएडा के एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपने निवासियों और खासतौर से वाहन मालिकों को दूसरे राज्यों से जिले में शराब लेकर आने के खिलाफ चेतावानी जारी शुरू कर दी है क्योंकि यह अपराध की श्रेणी में आता है।

एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक नोटिस में कहा गया है, "आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि अन्य राज्य की शराब लेकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करना दंडनीय अपराध है। इस अपराध के लिए उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत उक्त व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाएगा।"

दिल्ली से नोएडा जाने के एंट्री बिंदुओं पर ट्रैफिक पुलिस यह नोटिस वाहन मालिकों को दे रही है। साथ ही पुलिस ने दिल्ली से नोएडा में शराब तस्करी को रोकने के लिए एंट्री भी तेज कर दी है।

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