CDS की नियुक्ती के नियमों में केंद्र ने किया बड़ा बदलाव, अब इस पोस्ट के अधिकारियों को भी मिल सकते है मौका, 6 महीनों से खाली है पद

इस नए नियम के बाद सेना, नौसेना और भारतीय वायु सेना के प्रमुखों के साथ शीर्ष पद के लिए अधिकारियों के नाम पर विचार किया जा सकता है। इस बदलाव का मकसद उस चयन प्रक्रिया का विस्तार करना है, जिसके तहत CDS की नियुक्ती होती है

अपडेटेड Jun 07, 2022 पर 8:07 PM
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CDS की नियुक्ती के नियमों में केंद्र ने किया बड़ा बदलाव

केंद्र सरकार ने चीफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ती के नियमों कुछ बदलाव किए हैं। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 62 साल से कम उम्र का कोई भी सेवारत (serving) या सेवानिवृत्त (Retired) लेफ्टिनेंट जनरल (Lt General), एयर मार्शल (Air Marshal) और वाइस एडमिरल (Vice Admiral) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए पात्र होंगे।

इस नए नियम के बाद सेना, नौसेना और भारतीय वायु सेना के प्रमुखों के साथ शीर्ष पद के लिए अधिकारियों के नाम पर विचार किया जा सकता है। इस बदलाव का मकसद उस चयन प्रक्रिया का विस्तार करना है, जिसके तहत CDS की नियुक्ती होती है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद से खाली पड़ा है।


सरकार ने किसी भी सेव दे रहे या रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल या वाइस एडमिरल को CDS के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रावधान करने के लिए वायु सेना अधिनियम, सेना अधिनियम और नौसेना अधिनियम के रूप में सोमवार को अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी किया है।

नोटिफिकेशन में क्या कहा गया?

वायु सेना अधिनियम 1950 के तहत जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है, "केंद्र सरकार, अगर जरूरी हो, जनहित में ऐसा करने के लिए, एक अधिकारी जो एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल के रूप में सेवा कर रहा है या एक अधिकारी, जो एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल के पद से रिटायर हो गया है। उसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त कर सकती है। मगर उनकी नियुक्ति की तारीख तक उनकी उम्र 62 साल न हुई हो।"

इसमें आगे कहा गया है कि सरकार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सेवा को उतने पीरियड के लिए बढ़ा सकती है, जितनी वो जरूरी समझे। इसमें अधिकतम उम्र 65 साल तय की गई है। सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के तहत भी ऐसे ही नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं।

तीनों सेवा प्रमुखों का कार्यकाल उनकी तीन साल की सर्विस या उनके 62 साल पूरे होने तक होता है। इसमें से जो भी पहले हो जाता है, उसी के आधार उन्हें रिटायर कर दिया जाता है।

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ऐसा भी माना जा रहा है कि CDS के पद के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना के रिटायर्ड प्रमुखों के नाम पर विचार शायद ही हो, क्योंकि पद के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा, जिन अधिकारियों की उम्र 62 साल से कम हो।

1 जनवरी 2020 को, जनरल रावत ने सेना, नौसेना और भारतीय वायु सेना के कामकाज में तालमेल बैठाने और देश के समग्र सैन्य कौशल को बढ़ाने के लिए भारत के पहले CDS के रूप में पद संभाला था।

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