सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बहुत ही अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि CJI का ऑफिस RTI के तहत आता है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चूंकि CJI ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है, ऐसे में यह RTI के दायरे में आता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। दिल्ली HC ने CJI ऑफिस को RTI Act, 2005 की धारा 2(h) के तहत पब्लिक अथॉरिटी बताया था।
