सत्येंद्र जैन के मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट ने ED से मांगा जवाब

कुछ दिन पहले ही दिल्ली की एक अदालत ने जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को नए जज को ट्रांसफर कर दिया था। कुछ घंटों के भीतर ही AAP विधायक ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया

अपडेटेड Sep 26, 2022 पर 2:49 PM
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ED ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की थी

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की ओर से दाखिल एक याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है। इस याचिका में जैन ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

जस्टिस योगेश खन्ना जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करके उससे जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 सितंबर को सूचीबद्ध कर दिया। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने याचिका पर अपना रुख बताने के लिए अदालत से समय मांगा है।

कुछ दिन पहले ही दिल्ली की एक अदालत ने जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को नए जज को ट्रांसफर कर दिया था। कुछ घंटों के भीतर ही आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया। प्रिंसिपल और सेशन जज विनय कुमार गुप्ता ने कहा था कि समग्र परिस्थितियां संभावित पूर्वाग्रह की आशंका पैदा कर सकती हैं।


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सत्येंद्र जैन ने प्रिंसिपल और सेशन जज विनय कुमार गुप्ता के आदेश को चुनौती दी है, जिन्होंने मामले को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के पास से स्पेशल जज विकास ढुल को ट्रांसफर करने का फैसला सुनाया था।

आपको बता दें कि ED ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनयम के तहत 2017 में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ दर्ज केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एक FIR के आधार पर जैन एवं अन्य दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जैन पर उनसे संबद्ध 5 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

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