देहरादून के DM ने मसूरी क्षेत्र में लॉकडाउन लागू करने के दिए आदेश, जानिए पूरी डिटेल

जिन क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू किया गया है, वहां लोगों घर के अंदर रहने की आवश्यकता है। परिवार के केवल एक सदस्य को बाहर निकलने की अनुमति होगी

अपडेटेड Mar 14, 2021 पर 8:46 PM
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उत्तराखंड में देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate -DM) ने मसूरी के गालवे कॉटेज (Galway Cottage) और सेंट जॉर्ज स्कूल, (St. Georges School), बार्लो गंज (Barlow Ganj) क्षेत्र में पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लागू करने के आदेश दिए हैं। शनिवार को जारी एक नोटिफिकेशन में DM ने कहा कि सभी दुकानें और ऑफिस बंद रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की जाएगी। इस दौरान सभी दवाओं की आपूर्ति की छूट दी गई है।

 


इस आदेश में आगे कहा गया है कि इन क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर के भीतर रहने की जरूरत होगी। और उस इलाके में परिवार के एक सदस्य को सरकार की मोबाइल शॉप (चलती-फिरती दुकान) से आवश्यक वस्तुओं (essential items) को खरीदने की अनुमति होगी।

बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 97,700 पहुंच गई है और अब तक 1700 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच उत्तराखंड के नए सीएम ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जो केस दर्ज किए गए थे, उन्हें वापस लेने का फैसला किया है। राज्य के मुख्य सचिव (Chief Secretary) ओमप्रकाश (Omprakash) ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने कोरोना वायरस की गाइडलाइंस के खिलाफ दायर सभी मामलों को वापस लेने का फैसला किया है।

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