"डेटा डिलीट न करें" EVM से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, फिलहाल, EVM से कोई डेटा न हटाएं और न ही कोई डेटा दोबारा लोड करें। चुनाव आयोग को चुनाव के बाद EVM मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर के बर्निंग प्रोसेस के बारे में कोर्ट को जानकारी देनी होगी

अपडेटेड Feb 11, 2025 पर 6:47 PM
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"डेटा डिलीट न करें" EVM से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका के जवाब में पूछा कि मतदान खत्म होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर क्या है। इस याचिका में वोटों की गिनती खत्म होने के बाद भी मशीनों से डेटा नहीं हटाने की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, फिलहाल, EVM से कोई डेटा न हटाएं और न ही कोई डेटा दोबारा लोड करें। चुनाव आयोग को चुनाव के बाद EVM मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर के बर्निंग प्रोसेस के बारे में कोर्ट को जानकारी देनी होगी।

चीफ जस्टिस ने कहा, "यह प्रतिकूल नहीं है।" उन्होंने कहा, "अगर हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है, तो इंजीनियर स्पष्टीकरण दे सकता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है।"

शीर्ष अदालत को बताया गया कि BEL (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड) के इंजीनियरों ने EVM में डमी सिंबल और डेटा लोड किया था और ओरिजनल मशीन का डेटा क्लियर कर दिया गया था।


CJI खन्ना ने पोल बॉडी से सवाल किया कि डेटा को क्यों क्लियर किया गया और आदेश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि EVM डेटा को डिलीट न किया जाए।

अदालत की यह टिप्पणी तब आई जब वह एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR), हरियाणा और कांग्रेस नेताओं के एक ग्रुप की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिकाओं में मांग की गई है कि अदालत आयोग को EVM कंपोनेंट की ओरिजनल बर्न हुई मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच के लिए नीति बनाने का निर्देश दे।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि EVM के बर्न मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर को इंजीनियर वैरिफाई करें, ताकि यह साबित हो सके कि EVM के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।

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First Published: Feb 11, 2025 5:36 PM

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