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LJP Crisis: चिराग और चाचा पशुपति की लड़ाई में EC का बड़ा फैसला, पार्टी सिंबल के इस्तेमाल पर लगाई रोक

चिराग पासवान ने मंगलवार को EC को पत्र लिखकर पार्टी के चुनाव चिन्ह "बंगले" पर दावा करने के लिए कहा था

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 03, 2021 पर 8:02 AM
LJP Crisis: चिराग और चाचा पशुपति की लड़ाई में EC का बड़ा फैसला, पार्टी सिंबल के इस्तेमाल पर लगाई रोक

चुनाव आयोग (EC) ने शनिवार को चिराग पासवान (Chirag Paswan) और पशुपति पारस (Pashupati Paras) के नेतृत्व वाले LJP के दो धड़ों के बीच विवाद शांत होने तक लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिह्न पर रोक लगाने का फैसला किया। EC ने पशुपति या चिराग के दो समूहों में से किसी को भी LJP के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग के सूत्रों ने पहले कहा था कि ये "निर्णय 4 अक्टूबर तक लिया जाएगा। ये शनिवार और सोमवार के बीच होगा।"

आयोग ने कहा, "दोनों समूहों को अंतरिम उपाय के रूप में, उनके समूहों के नाम और चिह्न को चुनने के लिए कहा गया है, जो कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को दिए जा सकते हैं।"

LJP के लिए चुनाव आयोगा ये फैसला ऐसे समय आया है, जब बिहार की दो विधानसभा उपचुनाव सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है।

चिराग पासवान ने मंगलवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पार्टी के चुनाव चिन्ह "बंगले" पर दावा करने के लिए कहा था। उन्होंने ये कदम  बिहार के कुशेश्वर अस्थान (दरभंगा) और तारापुर (मुंगेर) विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर उठाया है।

उनके पार्टी समूह के राष्ट्रीय प्रवक्ता एके बाजपेयी ने कहा, "हमने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और पारस समूह के दावे को खारिज करने के लिए कहा है, जो एक ही चुनाव चिह्न पर दावा कर रहा है। स्वर्गीय रामविलास पासवान की तरफ से बनाए गए पार्टी के आंतरिक संविधान के अनुसार पारस समूह का दावा अवैध था।"

उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग उपचुनाव के लिए नामांकन की तारीखों से पहले अपना रुख साफ करे।"

2020 के विधानसभा चुनाव में, चिराग पासवान ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए NDA से नाता तोड़ लिया, लेकिन पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया, सिर्फ एक सीट जीती और यहां तक ​​​​कि जीतने वाला उम्मीदवार भी जल्द ही सत्तारूढ़ जनता दल-यूनाइटेड (JDU) में शामिल हो गया।

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