2000 Notes Ban: 2000 रुपए के नोट (Rs 2000 Notes), जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चलन से वापस लेने का फैसला किया है, वो 30 सिंतबर के बाद भी लीगल टेंडर यानि वैध रहेंगे। केंद्रीय बैंक का मानना है कि बैंकों में इन नोटों को बदलने के लिए लोगों के लिए चार महीने का समय काफी है। चलन में चल रहे 2,000 रुपए के ज्यादातर नोट 30 सितंबर की तय समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आने की उम्मीद है। बैंक ने कहा कि आम जनता को घबराने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
ANI ने RBI की सूत्रों के हवाले से बताया, "2000 रुपए का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। RBI को उम्मीद है कि बैंकों से नोट बदलने के लिए लोगों के लिए 4 महीने का समय काफी है। चलन में चल रहे 2000 रुपए के ज्यादातर नोट 30 सितंबर की तय समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। ये RBI का एक रुटीन प्रोसेस है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।"
Rs 2000 Notes Ban: पढ़ें अब तक के बड़े अपडेट:
दरअसल नवंबर 2016 में पुराने 500 और 1,000 रुपए के नोटों को चलन से हटाने के बाद दो हजार रुपए का नोट जारी किया गया था। RBI के आधिकारिक बयान के मुताबिक, नवंबर 2016 में नोटबंदी के उलट 2,000 रुपए का नोट 30 सितंबर तक वैध रहेगा।
न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, ये कहा जा रहा था कि दो हजार रुपए के नोट का इस्तेमाल कथित रूप से काला धन जमा करने और काले धन को सफेद बनाने में किया जा रहा था। इसको देखते हुए 2000 रुपए के नोट को चलन से हटाने का फैसला किया गया।
RBI ने वित्त वर्ष 2018-19 से 2,000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी थी। दो हजार रुपए के करीब 89 प्रतिशत नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। मार्च 2018 में चलन में मौजूद कुल नोट में 200 रुपए के नोट की हिस्सेदारी 37.3 प्रतिशत थी, जो 31 मार्च, 2023 को घटकर 10.8 प्रतिशत रह गई।
वहीं अगल वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो, मार्च 2018 में कुल 6.73 लाख करोड़ रुपए के नोट 2,000 रुपए के थे, जबकि 31 मार्च, 2023 को इनकी कीमत 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गई।